आप कमल हासन हो या कोई और, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

कन्नड़ भाषा को लेकर विवादित बयान देने वाले कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा है कि आप कमल हासन हो या कोई और लेकिन आप को लोगों की भावना आहत करने का कोई अधिकार नहीं है।
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भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, हाईकोर्ट ने कमल हासन को लगाई फटकार
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कमल हासन तमिल-कन्नड़ भाषा को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं, उनकी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ पर कर्नाटक में बैन लग चुका है, इसी बैन के खिलाफ कमल हासन ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें फटकार मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बेशक आप कमल हासन होंगे लेकिन आपको किसी की भावना आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

अपनी फिल्म ठग लाइफ की प्रमोशन के दौरान कमल हासन ने कन्नड़ और तमिल भाषा को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल भाषा से ही पैदा हुई है, इस बात को लेकर विवाद गहराता चला गया। कई कन्नड़ संगठनों में कमल हासन की टिप्पणी का विरोध किया और कर्नाटक में उनकी फिल्म ठग लाइफ के रिलीज होने से पहले उस पर बैन लगाने की मांग की।

मामला बढ़ते देख कमल हासन ने अपनी टिप्पणी पर सफाई दी थी और कहा उन्होंने जो कुछ कहा वह प्यार से कहा था, लेकिन वह इस विषय पर माफी मांगने वाले नहीं है। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कमल हासन को विवाद के बाद 30 मई तक इस मामले में माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कमल हसन ने माफी नहीं मांगी बल्कि वह फिल्म पर लगे बैन को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट चले गए।

कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से अब यह साफ कर दिया गया है कि उन्होंने अपनी याचिका में फिल्म की रिलीज और स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने की जो अपील की थी, वह खारिज हो चुकी है। उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से फटकार मिली है और यह कहा गया है कि बेशक आप कमल हासन होंगे लेकिन आपको लोगों की भावना आहत करने का अधिकार नहीं है। मतलब साफ है कि अब इस मामले में कमल हासन को कन्नड़ समुदाय से माफी मांगनी होगी।

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