Imran Khan को मिलेगी राहत की सांस, भारत छोड़ने के नोटिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Imran Khan Bombay HC: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को ‘लीव इंडिया’ नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने अगली सुनवाई तक नोटिस के अमल पर रोक लगाई है।
Imran Khan Leave India Notice
एक्टर इमरान खान बॉम्बे हाईकोर्ट(सौ. डिजाइन फोटो)
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Imran Khan Leave India Notice: बॉलीवुड एक्टर इमरान खान के एसआईआर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद से मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। हालांकि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर इमरान खान को राहत की सांस दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेश पर इमरान खान के भारत छोड़ो आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला लिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से मामले को सोमवार तक टालने की अपील ही है और मौखिक तौर पर आश्वासन भी दिया है कि अगली सुनवाई तक एक्टर के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नोटिस के अमल पर रोक जारी रखने का फैसला किया और अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे का समय तय किया, तब तक अभिनेता को अंतरिम राहत मिली रहेगी।

विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनना पड़ा था भारी

यह पूरा विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन में इमरान खान के हिस्सा लेने से जुड़ा है। अधिकारियों का आरोप है कि भारतीय नागरिक नहीं होने के बाद भी राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर इमरान खान ने विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

हालांकि, इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में इस कार्रवाई को मनमाना बताया। उनका कहना है कि बिना किसी शुरुआती जांच, कारण बताओ नोटिस या अपना पक्ष रखने का मौका दिए उन्हें महज 14 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया। उन्होंने इसे न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है।

याचिका में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन ऐसी जगह पर हुआ था, जिसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था। उन्होंने न तो किसी बैरिकेड को पार किया और न ही प्रदर्शन के दौरान किसी कानून का उल्लंघन किया।

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मीडिया पर लगाया घेराव का आरोप

अपनी याचिका में इमरान ने दावा किया कि वह प्रदर्शन स्थल से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी मीडिया के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने अपने आदेश में आरोप लगाया था कि इमरान खान ने नागरिकता के बजाय ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) स्टेटस होने के बावजूद राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जो विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। फिलहाल, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से अभिनेता को राहत मिली है। मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

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