Vote Without Voter ID Card: बिना वोटर आईडी कार्ड के भी डाल सकते हैं वोट? जानिए क्या हैं मतदान के नियम
Voter ID Card Rule: वोटर कार्ड कहीं खो जाए या जल्दबाजी में पोलिंग सेंटर जाने पर यह घर पर ही छूट या फिर किसी कारणवश वोटर कार्ड आपके पास नहीं पहुंच पाए हैं, इसके बाद भी आप अपना वोट डाल सकते हैं।
- Written By: अमन मौर्या
चुनाव के दौरान महिलाएं (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Vote without Voter ID Card: पश्चिम बंगाल में कल (29 अप्रैल) को दूसरे चरण का मतदान होगा। कुछ वोटर ऐसे होंगे जो कई बार मतदान कर चुके हैं, जबकि कुछ ऐसे होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे। पुराने मतदाता मतदान प्रक्रिया को भलीभांति जानते होंगे, जबकि नए मतदाता इससे अंजान होंगे। ऐसे वोटरों के लिए यह खबर बड़े काम की है। वोटिंग के लिए जाते समय यदि आपका वोटर कार्ड कहीं खो जाए या जल्दबाजी में पोलिंग सेंटर जाने पर यह घर पर ही छूट या फिर किसी कारणवश वोटर कार्ड आपके पास नहीं पहुंच पाए हैं, तो डरिए नहीं। इसके बाद भी आप अपना वोट डाल सकते हैं।
हर नागरिक को चुनाव आयोग ने वोट देने का अधिकार दिया है। वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम दर्ज है, तो जरूरी नहीं आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो। मतलब ये कि अगर आपका नाम मौजूदा वोटिंग लिस्ट में है, तो आप अन्य वैध पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट ले जाएं
वोटर लिस्ट में नाम होने की स्थिति में नीचे दिए गए किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ आप मतदान कर सकते हैं-
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- सरकार द्वारा जारी हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे स्मार्ट कार्ड
- आधार कार्ड
- MP/MLA/MLC द्वारा जारी पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- पासपोर्ट
- पेंशन दस्तावेज
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र
- बैंक या डाकघर की फोटो वाली पासबुक:
- सैन्य सेवा पहचान पत्र
ये डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं।
बिना वोटर आईडी के ऐसे करें मतदान
अब सवाल ये उठता है कि यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो मतदान कैसे करें। घबराइए नहीं। वोट देने के लिए सबसे जरूरी चीज है वोटर लिस्ट में आपका नाम होना। अगर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप ऊपर दिए गए कोई भी वैध पहचान पत्र दिखा कर, पहचान साबित करके मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ कोई एक वैध आईडी लेकर पोलिंग बूथ पर जाना पड़ेगा। मतदान स्थल पर मौजूद अधिकारी आपकी पहचान सुनिश्चित करेंगे। पहचान सुनिश्चित करने के बाद अधिकारी आपको वोट डालने की अनुमति दे देगा।
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Form 8 जरूर भरिए
ऐसा कई बार देखा गया है कि वोटर लिस्ट में नाम तो होता है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक रहती है या फोटो सही नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी घबराना नहीं है। बस अपने साथ वैध पहचान पत्र लेकर पोलिंग अधिकारी जाइए। आधिकारी आपकी पहचान सुनिश्चित करके आपको मतदान करने दे सकता है। कुल मिलाकर छोटी-मोटी गलती होने पर आपका मतदान अधिकार आपसे नहीं छिना जाता। ऐसी गलती होने पर वोटिंग के बाद इस गलती को जरूर सही करवाएं। इसके लिए आपको Form-8 भरना होगा। इसके जरिए आप अपने नाम, फोटो या अन्य जानकारी सही करा सकते हैं।
