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Delhi Coaching Accident: जनहित याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

वकील रुद्र विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के सामने कोचिंग में हुए हादसे को लेकर याचिका दाखिल करते हुए कोचिंग की सुविधाओं, बदहाली और हादसे की जांच और कार्रवाई के लिए पैनल गठित करने की मांग की गई है...

  • Written By: विजय कुमार तिवारी
Updated On: Jul 31, 2024 | 07:58 AM

दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

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नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली के राउ IAS कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस याचिका में हादसे की जांच और कार्रवाई के लिए पैनल गठित करने की मांग की गई है।

दिल्ली के चर्चित वकील रुद्र विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के सामने याचिका लगाते हुए कोचिंग की सुविधाओं, बदहाली और हादसे की जांच और कार्रवाई के लिए पैनल गठित करने की मांग की गई है।

मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप

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इसके पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार के अधिकारी, मेयर, निगमायुक्त, विधायक, जल बोर्ड के अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर धरने पर छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरु कर दी है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि जब तक दिल्ली सरकार के अधिकारी, मेयर, निगमायुक्त, विधायक, जल बोर्ड के अधिकारी हमारे पास मिलने नहीं आते है, तबतक हड़ताल यह जारी रहेगी।

धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का दावा है कि सरकारी अफसरों के द्वारा जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, उसे बदला जाना चाहिए। ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होने पाएं। इतना ही नहीं सरकार व संबंधित लोग मौतों की संख्या भी छिपा रहे हैं। जब बेसमेंट में पानी गया, तब वहां 35 छात्र पढ़ रहे थे।

इसे भी पढ़ें…कोचिंग सेंटर मौत मामला : कल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, अब तक 20 बेसमेंट हो गए सील

फिलहाल कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस और MCD कमिश्नर को नोटिस जारी करके 14 दिन के अंदर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि राज्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी कोचिंग सेंटर्स का पता लगाकर नियमानुसार कार्रवाई करें।

Hearing on delhi coaching accident pil in delhi high court today

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Published On: Jul 31, 2024 | 07:34 AM

Topics:  

  • Delhi High Court

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