उमर खालिद और शरजील इमाम को फिर झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज

Umar Khalid and Sharjeel Imam Bail Plea Rejected: दिल्ली दंगे के आरोप में बंद शरजील इमाम और उमर खालिद को एक बार फिर दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है।
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दिल्ली हाई कोर्टसोर्स- सोशल मीडिया
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Delhi Riot Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की डिवीज़न बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वे एक साल बाद या सुरक्षित गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद दोबारा जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं।

शर्ते पूरी नहीं होने की बात

हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये दोनों शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए खालिद और इमाम को जमानत देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव करने जैसा होगा, जो हाई कोर्ट नहीं कर सकता।

कोर्ट ने कहा कि ऊपर हुई चर्चा और इन मामलों के सभी तथ्यों, खासकर गुलफिशा फातिमा मामले में सुप्रीम कोर्ट की लगाई गई शर्तों को देखते हुए, यह कोर्ट ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं पाता है। इसलिए, ये अपीलें खारिज की जाती हैं।

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तीसरी बार याचिका हुई खारिज

यह तीसरी बार है जब हाई कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका खारिज की है। इमाम की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे हालिया आदेश जनवरी 2026 में आया था, जब पांच लोगों को ज़मानत दी गई थी, लेकिन उमर खालिद और इमाम को राहत नहीं मिली थी।  इसके बाद उन्होंने ज़मानत की अर्जियां दाखिल कीं। सबसे पहले वे ट्रायल कोर्ट गए, जिसने 4 जुलाई को उनकी अर्जियां खारिज कर दीं, जिसके बाद उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा।

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SC के एक फैसले के आधार पर अर्जी

खालिद और इमाम की जमानत अर्जियों का आधार सैयद इफ्तिखार अंद्राबी के एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें शीर्ष अदालत की एक दूसरी बेंच ने जनवरी 2026 के फैसले में खालिद और इमाम को ज़मानत न देने पर सवाल उठाए थे। खालिद और इमाम की अर्जियों में तर्क दिया गया कि यह परिस्थितियों में बदलाव के बराबर है। हालांकि, पुलिस ने दलील दी कि किसी दूसरे मामले में एक समान स्तर की बेंच का फैसला, खालिद और इमाम के अपने मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए खास निष्कर्षों और निर्देशों को नहीं बदल सकता।

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