सीबीआई (सौजन्य: सोशल मीडिया)
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत से संबंधित मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को स्थिति रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया। यह घटना 27 जुलाई को मध्य दिल्ली के राजेंद्र नगर में घटित हुई थी, जब भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और तीन छात्रों की जान चली गई।
सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले मृतक छात्रों के परिजनों में से एक, नेविन डाल्विन के पिता, जे. डाल्विन सुरेश ने अदालत से सीबीआई को मामले में एकत्रित सीसीटीवी फुटेज और सैटेलाइट तस्वीरों को संरक्षित करने का अनुरोध किया था, ताकि मामले की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि इस मामले में लापरवाही बरती गई और यह हादसा इंसानी लापरवाही का परिणाम था।
अदालत ने याचिका पर विचार करते हुए सीबीआई को रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया और मामले की सुनवाई को अगले साल 15 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी।
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27 जुलाई को भारी बारिश के बाद राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से नेविन डाल्विन, विपिन कुमार और सूरज कुमार की मौत हो गई थी। ये तीनों छात्र सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हादसे के समय कोचिंग सेंटर के भवन में कई अन्य छात्र भी मौजूद थे, लेकिन वे किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे।
मृतकों के परिवारों का कहना है कि इस घटना में कोचिंग सेंटर की लापरवाही के कारण छात्रों की जान गई है, क्योंकि इमारत की सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। दूसरी ओर, कोचिंग सेंटर के मालिकों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वे हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के साथ सहयोग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच के बाद मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है, यह देखना अब बाकी है, लेकिन इस मामले ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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