दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने रेखा गुप्ता की लगाई क्लास- VIDEO
दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में डीडीए द्वारा जारी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
- Written By: अभिषेक सिंह
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी तोड़फोड़ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीडीए से सीमांकन रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी संपत्ति का खसरा नंबर 279 से कोई संबंध नहीं है, लेकिन डीडीए ने इसे उसी खसरे का हिस्सा मानते हुए तोड़फोड़ का नोटिस जारी कर दिया है। डीडीए ने कहा कि खसरा नंबर 279 से संबंधित तोड़फोड़ का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया था और उन्होंने सिर्फ उसी खसरे में हुए निर्माण पर कार्रवाई की है। अन्य खसरों पर हुए निर्माण को लेकर किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से स्पष्ट डिमार्केशन रिपोर्ट देने को कहा है। जिससे यह साफ हो सके कि डिमोलिशन की प्रक्रिया केवल विवादित खसरे तक सीमित है या नहीं।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी तोड़फोड़ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीडीए से सीमांकन रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी संपत्ति का खसरा नंबर 279 से कोई संबंध नहीं है, लेकिन डीडीए ने इसे उसी खसरे का हिस्सा मानते हुए तोड़फोड़ का नोटिस जारी कर दिया है। डीडीए ने कहा कि खसरा नंबर 279 से संबंधित तोड़फोड़ का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया था और उन्होंने सिर्फ उसी खसरे में हुए निर्माण पर कार्रवाई की है। अन्य खसरों पर हुए निर्माण को लेकर किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से स्पष्ट डिमार्केशन रिपोर्ट देने को कहा है। जिससे यह साफ हो सके कि डिमोलिशन की प्रक्रिया केवल विवादित खसरे तक सीमित है या नहीं।
