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कोचिंग सेंटर मौत मामला : कल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, अब तक 20 बेसमेंट हो गए सील

कोचिंग सेंटर मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय कर दिया है।

  • Written By: विजय कुमार तिवारी
Updated On: Jul 30, 2024 | 12:07 PM

दिल्ली उच्च न्यायालय (सौ. सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भरने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच के लिए उच्च-स्तरीय समिति बनाने के अनुरोध वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए इस याचिका का उल्लेख किया गया था। पीठ ने कहा कि यदि (आपत्तियां दूर करने के बाद) याचिका दोपहर तक सुनवाई के लिए आती है, तो मामले को बुधवार को सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि उन्होंने सोमवार को याचिका दायर की और अदालत से मंगलवार को इस पर सुनवाई करने का आग्रह किया था।

हालांकि, अदालत ने कहा कि यदि कोई आपत्ति है, तो वह उसे दूर करें और याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले शनिवार को ‘राव आईएएस स्टडी सर्कल’ की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने से तीन आईएएस अभ्यर्थियों-उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डाल्विन की मौत हो गई थी। याचिका में अवैध तरीके से संचालित और नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच करने और एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए समिति गठित करने की भी मांग की गई है।

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कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट सील
इसके पहले दिल्ली नगर निगम ने मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छह और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट को सील कर दिया जिससे सील किये गये कुल बेसमेंट की संख्या बढ़कर 20 हो गई है।  सील करने की यह ताजा कार्रवाई सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत होने की घटना के दो दिन बाद की गई है।  दृष्टि (द विजन) जैसे कई प्रमुख कोचिंग सेंटर कार्रवाई का सामना करने वाले संस्थानों में शामिल हैं।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि नगर निगम ने ओल्ड राजेंद्र नगर में अतिक्रमण-रोधी अभियान भी चलाया, जिसमें उन संरचनाओं को ध्वस्त किया गया जो बरसाती नालों को ढक रही थीं, जिसके कारण इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि शहर के अन्य हिस्सों में भी अवैध रूप से बेसमेंट का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग अभियान चलाया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थानों के 20 बेसमेंट को सील कर दिया गया है, जिनका अवैध रूप से पुस्तकालयों या कक्षाएं संचालित करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सोमवार को एमसीडी की जांच के दायरे में आए प्रमुख कोचिंग संस्थानों में – राजेंद्र नगर में दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट, वाजी राम एंड रवि आईएएस हब और श्रीराम आईएएस इंस्टीट्यूट और मुखर्जी नगर में दृष्टि (द विजन) शामिल हैं।

बयान में कहा गया कि वाजी राम एंड रवि आईएएस हब की इमारत के तीन बेसमेंट सील किये गए हैं। भारी बारिश के कारण मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से कोचिंग सेंटर का एकमात्र बायोमेट्रिक प्रवेश व निकास द्वार कथित तौर पर खुल नहीं पाया था। एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट का इस्तेमाल करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।  अधिकारी ने बताया कि बाद में बेसमेंट से अवैध रूप से संचालित किये जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा।

-एजेंसी इनपुट के साथ

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Published On: Jul 30, 2024 | 12:05 PM

Topics:  

  • Delhi High Court

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