बांसुरी स्वराज
नई दिल्ली: आप नेता सत्येंद्र जैन मानहानि मामले में जवाब देने के लिए बांसुरी स्वराज को चार सप्ताह का समय दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज को यह आदेश दिया है। आप नेता सत्येंद्र जैन वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है।
सत्येंद्र जैन ने स्वराज के खिलाफ उनकी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने 22 मार्च को स्वराज को नोटिस जारी किया था। उन्होंने मामले में जैन की पुनरीक्षण याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय देने के अनुरोध वाली स्वराज की याचिका को स्वीकार कर लिया है। मामले में सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की।
अधीनस्थ अदालत ने संज्ञान लेने से किया था इनकार
अधीनस्थ अदालत ने मामले का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए जैन की ओर से बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को 20 फरवरी को खारिज कर दिया था। न्यायाधीश ने कहा था कि मामले में संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है। मामला खारिज किया जाता है। आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम दो साल की कैद की सजा हो सकती है।
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सत्येंद्र जैन ने लगाया था ये आरोप
जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उनका दावा है कि इस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्कों के अलावा तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए। जैन ने अपनी शिकायत में कहा कि स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणियां कीं। जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें ‘भ्रष्ट’ और ‘धोखेबाज’ कहकर उन्हें और बदनाम किया।