बालिका पर अत्याचार करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा, वाशिम जिला एवं सत्र न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

Washim Crime News: वाशिम कोर्ट ने 8 वर्षीय नाबालिग के यौन उत्पीड़न और हत्या के प्रयास के आरोपी विजय उर्फ भोलाराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बालिका पर अत्याचार करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा, वाशिम जिला एवं सत्र न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
वाशिम जिला एवं सत्र न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला (फाइल फोटो)
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Historic Decision Of Washim District And Sessions Court: वाशिम के जिला एवं सत्र न्यायालय-3 के न्यायाधीश ने  8 वर्षीय नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले हत्यारे को दोषी करार देते हुए  आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि, 1 जून 2024 को स्थानीय पंचशील नगर निवासी बालिका पड़ोस के घर हलदी कार्यक्रम के लिए गई थी। इस समय 27 वर्षीय आरोपी विजय उर्फ भोलाराम बरखम (उम्र 28) पंचशल नगर निवासी ने अवसर का लाभ उठाकर बालिका का अपहरण करके स्वंय के घर में उस पर लैंगिक अत्याचार किया। गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। इस घटना की जानकारी वाशिम शहर पुलिस को मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल जाकर तत्काल बालिका की वैद्यकीय जांच कराई

पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस निरीक्षक देवेंद्रसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में महिला सहायक पुलिस निरीक्षक श्रीदेवी पाटील ने जांच पूर्ण करके तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया था। प्रकरण में तत्कालीन जांच अधिकारी एपीआई श्रीदेवी पाटिल ने की।

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद  आरोपी विजय उर्फ भोलाराम बरसम को  यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना (जुर्माना न देने पर 3 महीने का साधारण कारावास) की सजा सुनाई। साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) के तहत 5 साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना (जुर्माना न देने पर 1 महीने का साधारण कारावास) की सजा सुनाई गई़  सरकार की ओर से सहायक सरकारी अभियोजक एम. टी. मिसर ने पैरवी की।

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