NIA की विशेष अदालत ने बांग्लादेश के 3 अवैध घुसपैठियों को दी सजा, 2018 में दर्ज था फर्जीवाड़े का मामला
मामले की जानकारी देते हुए NIA ने कहा कि यह मामला पुणे पुलिस द्वारा मार्च 2018 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ था। इस प्राथमिकी में पुणे में 3 बांग्लादेशी बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे।
- Written By: विजय कुमार तिवारी
NIA कोर्ट ने 3 बांग्लादेशियों को सुनाई सजा ( फाइल फोटो)
मुंबई : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की विशेष अदालत ने भारत में अवैध घुसपैठ करने और फर्जी दस्तावेज रखने के जुर्म में तीन बांग्लादेशियों को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला पुणे पुलिस द्वारा मार्च 2018 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ था, जिसमें अब सजा मिल पायी है।
NIA द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मुंबई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने मोहम्मद हबीबुर रहमान हबीब उर्फ राज जेसुब मंडल, हन्नान अनवर हुसैन खान उर्फ हन्नान बाबुराली गाजी और मोहम्मद अजर अली सुभानल्लाह उर्फ राजा जेसुब मंडल पर 2,000-2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले की जानकारी देते हुए NIA ने कहा कि यह मामला पुणे पुलिस द्वारा मार्च 2018 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ था। इस प्राथमिकी में पुणे में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे कई बांगलादेशी नागरिकों के बारे में जानकारी मिली थी। साथ ही यह भी पता चला था कि ये नागरिक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह अल-कायदा के मुखौटा संगठन एबीटी के सदस्यों को मदद और समर्थन दे रहे थे।
अपनी जांच के आधार पर एनआईए ने सात सितंबर, 2018 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
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तीनों आरोपियों को विदेशी अधिनियम की धारा 14 (वैध दस्तावेज के बिना भारत में अधिक समय तक रहने के लिए), भारतीय दंड संहिता की धारा 471 (जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने के लिए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (जाली दस्तावेजों से संबंधित षड्यंत्र के लिए) के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
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-एजेंसी इनपुट के साथ
