कलयुगी मां का क्रूर कारनामा…पहले प्रेमी से ढाई साल की बेटी का करवाया दुष्कर्म, फिर उतारा मौत के घाट
मुंबई के मालवणी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला के सामने ही उसके प्रेमी ने उसकी ढाई साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और प्रेमी के साथ मिलकर उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी।
- Written By: आकाश मसने
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: मुंबई के मालवणी इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने एक महिला और उसके 19 वर्षीय प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला के सामने ही उसके प्रेमी ने उसकी ढाई साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं प्रेमी के साथ मिलकर उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी।
इस मामले में मालवणी पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए बच्ची की हत्या करवाई थी, क्योंकि वह बच्ची को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी।
18 मई देर रात बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के दौरान बच्ची को मृत घोषित कर दिया। लेकिन, इस दौरान डॉक्टर को बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान मिले। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई।
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मुंबई पुलिस को जांच में पता चला कि 30 साल की मां अपनी पहली शादी से हुई बेटी की देखभाल नहीं करना चाहती थी। उसका दो साल पहले अपने पति से तलाक हो गया था। यह घटना मलाड के मालवणी इलाके में एक झोपड़ी में हुई।
बेटी को नहीं रखना चाहती थी अपने साथ
डॉक्टर की जांच में पता चला कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई है। आरोपी महिला और 19 वर्षीय आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे। महिला जब गर्भवती थी, तो उसका पति उसे छोड़कर चला गया। वह अपनी मां के घर पर रहती थी और अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी। मुंबई पुलिस को जांच में पता चला कि 30 साल की महिला का दो साल पहले अपने पति से तलाक हो गया था। पहली शादी से से हुई बेटी को वह अपने साथ नहीं रखना चाहती थी।
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दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की मौत दम घुटने से सदमे में आने से हुई है और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस घटना के बारे में आगे की जांच के बाद पुलिस ने मृतक बच्ची की मां और उसके प्रेमी को पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 70,64,65 (2), 66,103,238,3 (5) के साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
