

चार खाद्य अधिकारियों का अनुमोदन के बाद हुआ तबादला।
29 निरीक्षकों को नए जिलों में पदस्थ किया गया।
8 सहायक खाद्य अधिकारी एकपक्षीय रूप से कार्यमुक्त।
एक निरीक्षक को पहले बस्तर भेजने की बात थी।
Chhattisgarh Transfer Order: छत्तीसगढ़ के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर खाद्य अधिकारियों और खाद्य निरीक्षकों के बड़े पैमाने पर तबादले किए। इसके बाद सहायक खाद्य अधिकारियों के तबादले भी किए गए। तीनों आदेश उप सचिव स्तर के अवर सचिव ने राज्यपाल के नाम से जारी किए हैं। कुल मिलाकर 41 अधिकारियों के स्थान बदले गए हैं।
पहले आदेश में चार खाद्य अधिकारियों का समन्वय में अनुमोदन के बाद तबादला हुआ। इनमें दो संचालनालय, नवा रायपुर से जिलों में भेजे गए, एक को बलरामपुर-रामानुजगंज से सारंगढ़-बिलाईगढ़ भेजा गया, जबकि सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पदस्थ एक अधिकारी को संचालनालय में लाया गया।
सबसे बड़ी सूची निरीक्षकों की है, जिसमें 29 निरीक्षकों को नए जिलों में पदस्थ किया गया। इनमें दो निरीक्षक संचालनालय नवा रायपुर में पदस्थ किए गए हैं। सूची में संशोधन भी हुआ है। एक निरीक्षक को पहले बस्तर भेजने की बात थी, जिसे संशोधित कर जांजगीर-चांपा किया गया। यह आदेश 25 अक्टूबर को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।
आदेश में आठ सहायक खाद्य अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें एक का प्रस्ताव संशोधित कर सूरजपुर की जगह महासमुंद किया गया। आदेश के मुताबिक इन अधिकारियों ने अब तक नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग के 25 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत उन्हें 30 अक्टूबर को एकपक्षीय रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया। इन्हें 2 नवंबर 2026 तक हर हाल में नई जगह कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को सौंपना होगा।
वही जारी आदेश के अनुसार पहले दोनों आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं। उनमें स्पष्ट है कि नई जगह पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी एकतरफा भारमुक्त माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगले माह का वेतन नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही मिलेगा। इसके लिए संबंधित जिलों के कोषालय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।