भूपेश बघेल की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 4 नए बिंदु जोड़ने की मांग खारिज

Bilaspur High court News: चुनाव याचिका में चार नए बिंदु शामिल करने की मांग को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब मामले की सुनवाई पुराने बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ेगी।
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भूपेश बघेल और विजय बघेलसोर्स : AI जनरेटेड
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Highlights

  • पाटन विधानसभा चुनाव मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला।

  • अब मामले में सुनवाई पुराने बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ेगी।

  • हाईकोर्ट ने खारिज की चार नए बिंदु जोड़ने कर याचिका।

  • 3 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई।

Bilaspur High Court verdict on election Petition: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। चुनाव याचिका में चार नए बिंदु शामिल करने की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। अब मामले की सुनवाई पुराने बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ेगी। अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की गई है।

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जानिए पूरा मामला

दरअसल, विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। विजय बघेल ने इसी आधार पर चुनाव रद्द करने की मांग की थी।

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समय सीमा को लेकर उठाई थी आपत्ति

मामले में भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका की समय-सीमा को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। इसके बाद याचिका में नए बिंदु शामिल करने को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस मुद्दे पर भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में आवेदन पर सुनवाई हुई। अब हाईकोर्ट ने चार नए बिंदु जोड़ने की मांग खारिज कर दी है। इस आदेश के बाद चुनाव याचिका की सुनवाई पुराने बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ेगी। अब सभी की नजरें 3 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेंगी।

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