यूपी रेरा ने दी घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, पजेशन में आना वाली परेशानी दूर

यूपी रेरा द्वारा पजेशन लेटर के फॉर्मेट में बदलाव किए गए है। ये बदलाव इसलिए किए गए है जिसके कारण घर खरीदारों को पजेशन लेटर लेते समय होने वाली परेशानियां से मुक्त किया जाएं और खरीदार आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के पजेशन लेटर हासिल कर सके।
UP RERA gives relief to home buyers now there will be no problem in possession
यूपी रेरा ( सौजन्य : सोशल मीडिया )
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नई दिल्ली : रेरा का उद्देश्य घर खरीदार की सुरक्षा करना और रियल इस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ाना है। रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए RERA कानून सभी राज्यों में लागू है। यूपी में रेरा ने घर खरीदीरों को पजेशन देते समय होनेवाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कुछ संसोधन किए गए है। इसमें दिए जाने वाले पजेशन लेटर का नया फॉर्मेट तैयार किया गया है। जिसके कारण अब घर खरीदारों को नए फॉर्मेट के हिसाब से पजोशन लेटर दिए जाएंगे।

एक रिपोर्ट के अनुसार, यूपी रेरा ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर नए मॉडल पजेशन लेटर के फॉमेट को उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी रेरा ने बताया है कि पजेशन लेटर के मॉडल फॉर्मेट नहीं होने की वजह से लोगों को घर खरीदारी करने में काफी परेशानियां हो रही थी, जिसके कारण घर खरीदारों

और बिल्डरों के बीच कानूनी दाव - पेंच बढ़ रही थी। नए फॉर्मेट के आने के बाद यह कानूनी दाव-पेंच कम हो जाएंगे।

बाध्यकारी शर्तें नहीं होगी

रियल एस्टेट नियामक ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि अब किसी भी पजेशन लेटर में बाध्यकारी नियम और शर्तें नहीं होगी। पजेशन लेटर का उद्देश्य घर खरीदार को पजेशन देना होता है। साथ ही ऑफर ऑफ पजेशन का उपयोग इसी लिए किया जाता है। यूपी रेरा ने साफ ने कह दिया है कि अगर वेबसाइट के हिसाब से पजेशन फॉर्म का फॉर्मेट सही नहीं रहा तो उसे अनवैलिड करार करके कैंसल कर दिया जाएगा।

क्यों हो रहा है कंफ्यूजन

यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया है कि स्कीम से जुड़े लोग खरीदारों को फाइनल डिमांड लेटर और फाइनल डिमांड नोटिस भेज रहे थे। प्रमोटर्स द्वारा इसमें कुछ बाध्यकारी नियम व शर्तें लगायी जा रही थी। अब नए फॉर्मेट के आने के बाद खरीदारों को प्रमोटर्स की शर्तें नहीं माननी होगी। साथ ही इससे जुड़ा हर कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा।

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