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अब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपलोड नहीं करना होगा एयर सुविधा फॉर्म, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

  • By किर्तेश ढोबले
Updated On: Nov 21, 2022 | 09:59 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता को सोमवार को समाप्त करने का फैसला किया। अब यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल (Air Suvidha Portal) पर सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म (Self Declaration Form)  को अपलोड नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश 22 नवंबर से प्रभावी होंगे। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन और मास्क के जरूरी नियम को भी खत्म कर दिया गया है। 

केंद्र सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि, लक्षण पाए जाने पर ही आईसोलेशन में रहना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय  (Civil Aviation Ministry) के अनुसार, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड नहीं अपलोड करने का नियम 22 नवंबर, 2022 को लागू हो जाएगा। ये एयरपोर्ट्स, जल के रास्ते और सड़क से रास्ते आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर भी लागू होगा। 

Air Suvidha form filling discontinued: Civil Aviation ministry

Read @ANI Story | https://t.co/bS93jlkYAm#AirSuvidha #CivilAviationMinistry #COVID19 #InternationalPassengers pic.twitter.com/dvZubo6btc

— ANI Digital (@ani_digital) November 21, 2022

मंत्रालय ने कहा है कि, कोविड-19 के घटते मामले और कोविड-19 टीकाकरण में विश्व स्तर और साथ ही भारत में बड़ी प्रगति के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, सरकार की और से यह भी कहा गया कि, कोविड को लेकर हालात बदले तो नियमों की फिर से समीक्षा की जाएगी।

Now international passengers will not have to upload air suvidha form central government issued notification

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Published On: Nov 21, 2022 | 09:59 PM

Topics:  

  • Civil Aviation Ministry

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