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UPS: नई पेंशन योजना के लिए 1 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन, जानें आपको कैसे मिलेगा इसका लाभ

यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ने की तिथि से लेकर 3 वर्ष की समयावधि पूरी होने के बाद ही, सदस्य अपने व्यक्तिगत कोष से 25 फीसदी तक की राशि की निकासी कर सकते हैं।

  • By मनोज आर्या
Updated On: Mar 31, 2025 | 04:37 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) आगामी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। वर्तमान समय में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी तथा नए कर्मचारी भी इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। UPS, राष्ट्रीय पेंशन योजना की तर्ज पर ही काम करेगा। कर्मचारियों के वेतन का 10% अंशदान इस कोष में जमा किया जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा शुरू, एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) 1अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएगी। इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिमाह 10 हजार रुपये, पेंशन के रूप में देने की गारंटी दी जाती है। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान इस कोष में जमा किया जाता है। सरकार भी अपनी तरफ से कर्मचारियों के कोष में 10 प्रतिशत का अंशदान जमा करेगी।

NPS की तर्ज पर ही काम करेगा UPS

यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( UPS) के लिए कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले, केंद्र सरकार में वर्तमान तौर पर कार्यरत कर्मचारी तथा ऐसे कर्मचारी, जिनकी नई भर्ती हुई है, वह भी इस आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन करते वक्त कर्मचारियों का अपने लिए रजिस्टर्ड पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का विकल्प मौजूद रहेगा। UPS वर्तमान समय में चल रहे, राष्ट्रीय पेंशन योजना की तर्ज पर ही काम करेगा।

रकम की निकासी के लिए लागू होगी शर्तें

यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ने की तिथि से लेकर 3 वर्ष की समयावधि पूरी होने के बाद ही, सदस्य अपने व्यक्तिगत कोष से 25 फीसदी तक की राशि की निकासी कर सकते हैं। पूरी पेंशन योजना के दौरान अधिकतम 3 बार निकासी संभव होगी। यदि कोई कर्मचारी NPS के अंतर्गत पूर्व में, जमा रकम की निकासी कर चुका है, तो उस राशि को भी इसमें गिना जाएगा। निकासी के लिए कुछ शर्तें लागू होंगी, जिन्हें पूरा करने के बाद ही कर्मचारी रकम की निकासी करने में सक्षम हो सकेंगे।

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कम से कम 10 साल तक सेवा कर चुका हो कर्मचारी

UPS से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने विगत वर्ष 24 अगस्त, 2024 को UPS स्कीम शुरू किया था। यह आगामी 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही, इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को स्थिरता, वित्तीय सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं। यूपीएस में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन गारंटी मिलती है। इसके लिए कर्मचारियों का कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होना अनिवार्य है।

New unified pension scheme will be implemented from april 1 know how you will get its benefits

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Published On: Mar 31, 2025 | 04:37 PM

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  • Business News
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