GST Council Meeting: टैक्सपेयर्स को झटका! फिर टली जीएसटी काउंसिल की बैठक, जानें अब कब होगी चर्चा

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक फिर टली। अब 8 अक्टूबर को होगी चर्चा। जानें इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में सुधार और विवाद सुलझाने के प्रस्तावों पर क्या होगा फैसला।
gst council meeting postponed to 8th october
फिर टली जीएसटी काउंसिल की बैठक(सोर्स- सोशल मीडिया)
Published on: 
Updated on: 

GST Council Meeting Postponed: गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी की जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक एक बार फिर टल गई है। अब यह बैठक 7 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को होगी। काउंसिल की बैठक शेड्यूल में यह दूसरा बदलाव है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि जीएसीट काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम में 'जरूरी हालात' का हवाला देते हुए पहले से तय तारीख 7 अक्टूबर से नए बदलाव की घोषणा की।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्य के मंत्रियों वाली काउंसिल अब बुधावर को GST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड सिस्टम में बदलावों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी।

इसके एजेंडा में जीएसीटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्लो को बेहतर बनाने के मकसद से पॉलिसी सुधार भी शामिल हैं। इन उपायों का मकसद इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का पालन करने में लगने वाले समय और लागत को कम करना है।

बैठक में हो सकते हैं अहम बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि काउंसिल बड़े प्रक्रिया सुधारों पर विचार कर सकती है, जिसमें जीएसटी से संबंधित अपराधों को अपराध की कैटेगरी से हटाने और जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को हटाने के प्रस्ताव शामिल हैं।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए काम करने वाले सप्लायर सहित बिजनेस के लिए कम्प्लायंस को आसान बनाने के उपायों पर भी विचार होने की उम्मीद है।

पहले 12 सितंबर को होनी थी बैठक

बता दें कि जीएसटी परिषद की यह बैठक पहले 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन ब्रिक्स समिट की वजह से इसे 7 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया था। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में सालाना समिट की मेजबानी किया था।

gst council meeting postponed to 8th october
GST Reform 3.0: व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी, जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकता है ऐतिहासिक फैसला

सेक्रेटेरिएट के मेमोरेंडम में काउंसिल की तय मीटिंग के हाल ही में टलने के पीछे के हालात के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया।

मौजूदा सीजीएसटी अधिनियम में क्या?

मौजूदा सीजीएसटी अधिनियम (CGST Act) की धारा 69 के तहत, कमिश्नर को गंभीर टैक्स अपराधों जैसे फर्जी बिल तैयार करना, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करना और जानबूझकर टैक्स चोरी करने के मामलों में बिना कोर्ट के वारंट के सीधे गिरफ्तारी की शक्ति मिली हुई है।

gst council meeting postponed to 8th october
GST Collection: अप्रैल में रिकॉर्ड जीएसटी क्लेक्शन, ₹2.42 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा; सरकार की बंपर कमाई

केंद्रीय जीएसटी फॉर्मेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच कर उल्लंघन के कुल 72,393 मामले दर्ज किए गए, जिनमें केंद्रीय अधिकारियों द्वारा 887 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com