अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर ( सौजन्य : ट्विटर )
नई दिल्ली : फिनटेक फर्म भारतपे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर को दिल्ली हाईकोर्ट में जुर्माने के तौर पर भरे हुए 80 करोड़ रुपये वापस मिले है। दरअसल अशनीर ग्रोवर पर भारतपे के साथ 81 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। इसी कारण उन पर केस भी दर्ज किया गया था। जब अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर ने दिल्ली हाईकोर्ट से अमेरिका जाने की परमिशन मांगी थी, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने सिक्योरिटी के रूप में उनसे ये रुपये जमा करवाने के लिए कहे थे।
अब अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर भारत लौट आये हैं। उनके भारत लौटने के बाद जस्टिस संजीव नरूला ने कोर्ट में जमा किए पैसे को वापस करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अशनीर ग्रोवर के वकील गिरिराज सुब्रमण्यम ने पैसा वापस मिलने की बात भी स्वीकारी है।
आपको बता दें कि माधुरी जैन ग्रोवर भारतपे में एचआर डायरेक्टर हुआ करती थीं।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के दौरान माधुरी जैन भी वहीं मौजूद थी। मई के महीने में अशनीर ग्रोवर ने निजी कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट से अमेरिका जाने की मंजूरी मांगी थी। जिस पर कारवाई करते हुए कोर्ट ने ग्रोवर से 80 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने की बात कहीं थी, साथ ही कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर से उनका संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा भी जमा करने का निर्देश दिया था। ऐसा करने से अशनीर और उनका परिवार यूएई भी नहीं जा पाए थे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अशनीर और उनकी पत्नी माधुरी के लिए ये आदेश दिया था कि उन्हें अपनी यात्रा से संबंधित सभी जानकारी कोर्ट को बतानी होगी। साथ ही उन्हें ये भी बताना होगा कि वे अमेरिका में कहां रूकने वाले है, होटल, ट्रेवल प्लान और फोन नंबर जैसी सभी डिटेल्स कोर्ट को उपलब्ध करानी होगी। साथ ही कोर्ट द्वारा दोनों को अलग-अलग विदेश यात्रा करने की मंजूरी दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि अशनीर और उनकी पत्नी में से किसी एक को भारत में ही रूकना होगा। अशनीर और उनकी पत्नी पर ट्रैवल कंडीशन लगाने के लिए भी कहा गया था।