Indian Railways : क्या कन्फर्म रेलवे टिकट को रिश्तेदार को कर सकते हैं ट्रांसफर?, जानें क्या कहता हैं रेलवे का नियम
रिश्तेदार के अलावा टिकट ट्रांसफर कुछ और कैटेगरी में भी किया जा सकता है। इसमें अगर यात्री गवर्नमेंट एमप्लॉयी है और ड्यूटी पर है और उपयुक्त अथॉरिटी है तो टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है।
- Written By: अपूर्वा नायक
टिकट बुकिंग (सौ. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : भारतीय रेलवे के नियमों में कई प्रकार के बदलाव हुए हैं। अगर आप ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हैं, लेकिन किसी कारण से आपकी जगह आपके किसी रिश्तेदार को सफर पर जाना पड़ सकता है, तो क्या आप ऐसे में अपने नाम की कन्फर्म टिकट अपने रिश्तेदार को ट्रांसफर कर सकते है? इस सवाल का जवाब हां है। आपकी जगह आपके रिश्तेदार आपकी टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। इंडियन रेलवे में इसके भी प्रावधान हैं, लेकिन इसके लिए कुछ खास नियम और शर्तें हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आपके रिलेटिव आपकी सीट पर सफर कर सकते हैं।
इंडियन रेलवे का नियम कहता है कि अगर आपके पास कन्फर्म ट्रेन टिकट है, लेकिन आप यात्रा करने में अयोग्य हैं, तो आप इसे अपने बच्चों या लाइफ पार्टनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बात जान लें कि आपकी जगह आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य, जैसे की आपके माता, पिता, भाई, बहन, बेटी, बेटा और पत्नी को ही कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आपको पहले से ही रेलवे ऑफिसरों से मिलना होता है।
टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको ट्रेन के निकलने के समय से कम से कम 24 घंटे पहले ट्रांसफर रिक्वेस्ट जमा करना होता है। अगर ट्रेन का डिपार्चर टाइम 24 घंटे से कम बचा है और आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो यह स्वीकार नहीं होगा।
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ट्रांसफर की ये है प्रोसेस
सबसे पहले कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट पर नाम में ट्रांसफर के लिए, आप इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप के प्रिंटआउट और इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप में उल्लिखित फोटो आइडेंटी प्रूफ के साथ अपने पास के रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं। इस समय आपके पास जिस रिश्तेदार को आपकी जगह यात्रा करनी है उनकी वैलिड आईडी प्रूफ भी होनी चाहिए। काउंटर पर उस रिश्तेदार के साथ रिलेशनशिप का प्रूफ दें। टिकट ट्रांसफर के लिए लिखित एप्लीकेशन जमा करें, रेलवे स्टाफ इसमें आपकी मदद करेंगे।
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ऐसे यात्रियों के लिए भी है प्रावधान
रिश्तेदार के अलावा टिकट ट्रांसफर कुछ और कैटेगरी में भी किया जा सकता है। इसमें अगर यात्री गवर्नमेंट एमप्लॉयी है और ड्यूटी पर है और उपयुक्त अथॉरिटी है तो टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर यात्री किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्र हैं और इंस्टीट्यूट का प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि किसी भी छात्र के नाम पर किया गया रिजर्वेशन उसी इंस्टीट्यूट के किसी दूसरे छात्र को ट्रांसफर किया जा सकता है।
