मिडिल क्लास को इनकम टैक्स रिटर्न में मिलेगी राहत, बजट में ये फैसला ले सकती है सरकार
मोदी सरकार नई इनकम टैक्स व्यवस्था में कुछ अतिरिक्त छूट देने पर भी विचार कर रही है। मौजूदा समय में देश में 8.18 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरे जा रहे हैं, जिसमें करीब 85 फीसदी अब भी पुराने टैक्स रिजीम से रिटर्न भर रहे हैं।
- Written By: अंजू वशिष्ठ
कॉन्सेप्ट फोटो (सौजन्य- सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: बहुत जल्द भारत का बजट पेश होने वाला है। केंद्र सरकार नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को भी आकर्षक बनाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार की ओर से आगामी बजट में कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। पुरानी व्यवस्था की तरह निवेश पर आयकर की छूट मिल सकती है।
टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक अभी तक नई व्यवस्था में इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर साढ़े सात लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसमें 50 हजार की मानक कटौती भी मिलती है। बावजूद इसके लोग पुराने टैक्स रिजीम को ज्यादा फायदेमंद मान रहे हैं।
इसके मद्देनजर मोदी कैबिनेट नई व्यवस्था में कुछ अतिरिक्त छूट देने पर भी विचार कर रही है। मौजूदा समय में देश में 8.18 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरे जा रहे हैं, जिसमें करीब 85 फीसदी अब भी पुराने टैक्स रिजीम से रिटर्न भर रहे हैं।
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ध्यान देने वाली बात है कि तीन साल पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई, जिसमें साल लाख तक की सैलरी को टैक्स फ्री कर दिया गया। बाद में करदाताओं को लुभाने के लिए इसमें 50 हजार की मानक कटौती को शामिल करके यह सीमा साढ़े सात लाख रुपये की गई।
साल 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने धारा 80सी के तहत दी जाने वाली निवेश की सीमा को नहीं बढ़ाया है। जबकि इस दशक के दौरान लोगों की इनकम यानी आमदनी बढ़ी है। इसी को लेकर एक सीए कहते हैं कि आज के समय में डेढ़ लाख के निवेश पर टैक्स की छूट लिमिट कुछ नहीं है।
न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब
- 0-3 लाख रुपये 0%
- 3-6 लाख रुपये 5%
- 6-9 लाख रुपये 10%
- 9-12 लाख रुपये 15%
- 12-15 लाख रुपये 20%
- 15 लाख रुपये से अधिक 30%
ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब
- 0-2.5 लाख रुपये 0%
- 2.5- 5 लाख रुपये 5%
- 5-10 लाख रुपये 20%
- 10 लाख रुपये से अधिक 30%
फिलहाल देश में दो टैक्स रिजीम का ऑप्शन दिया गया है। पुरानी और नई टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो होम लोन की ईएमआई दे रहे हैं या जिन्होंने जीवन/स्वास्थ्य बीमा या अन्य जगह निवेश किया है। इसमें इनकम टैक्स धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ मिलता है।
वहीं, न्यू टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए अच्छा है, जिनकी नई नौकरी लगी है और जिनकी बचत या कोई देनदारी नहीं है। इसमें 7.5 लाख रुपये की सैलरी तक कोई टैक्स नहीं लगता है।
