Budget 2026: अब जेल नहीं जाएंगे टैक्स चोर, बजट में किया बड़ा ऐलान; टैक्स रिटर्न पर दी बड़ी राहत
Budget Income Tax Reform 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया। इस बजट में टैक्स को लेकर बड़े फेरबदल किए गए है। टैक्स रिटर्न पर भी बड़ी राहत दी गई।
- Written By: प्रिया जैस
बजट 2026 (डिजाइन फोटो)
Decriminalization of Tax Laws: वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने रविवार को पेश किए बजट 2026 में बड़े इनकम टैक्स सुधार का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि अब करदाता को अपराधी की नजर से नहीं देखा जाएगा। इसके जरिए सरकार की कोशिश देश में भरोसा आधारित टैक्स संरचना विकसित करना है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी की आय में कोई गड़बड़ी मिलती है या अनजाने में टैक्स छिपाया जाता है तो सजा की बजाय केवल जुर्माना भरना होगा।
कानूनी दांवपेंचों से बच सकते हैं
इसके अलावा, जिन लोगों की विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें सरकार अपनी गलती सुधारने के लिए 6 महीने का विशेष समय देगी। वह लोग एक खास प्रकटीकरण स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी देकर कानूनी दांवपेचों से बच सकते हैं।
सम्बंधित ख़बरें
क्या 8वें वेतन आयोग में 283% बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी? कब से लागू होगा नया पे-स्केल, जानें सबकुछ
Gold-Silver Rate Today: सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, जानिए सोने और चांदी का ताजा भाव
Share Market: शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी, सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, बाजार को इलेक्शन रिजल्ट से भारी उम्मीद
Gold-Silver Rate Today: भारत में आज सोने-चांदी की कीमतों ने स्थिरता, जानिए ताजा रेट
वित्त मंत्री ने अपने बजट 2026-27 भाषण में कहा,“छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा। शेष अभियोगों को अपराध की गंभीरता के अनुरूप वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा।”
इनकम टैक्स रिटर्न पर दी बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कहा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए करदाता पर जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे अपील प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो। इसके अलावा, अग्रिम भुगतान की राशि को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है और इसकी गणना केवल मूल कर मांग पर ही की जाएगी।
यह भी पढ़ें – Budget 2026: ट्रेडिंग करना हुआ महंगा! F&O पर STT में भारी बढ़ोतरी, जानें अब कितना कटेगा टैक्स
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में बड़ी राहत दी है। अब आईटीआर में गलती होने पर इसे सुधारना आसान हो है और इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया है। अब करदाता मामूली फीस देर रिटर्न अपडेट कर सकेंगे।
सरकार ने प्रॉपर्टी खरीदने को भी आसान बना दिया है। अगर आप किसी एनआरआई से घर या जमीन खरीदते हैं तो पहले की तरह टैन नंबर की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और बिना टैन के भी टीडीएस कट सकेगा। वहीं, अब छोटे करदाताओं को निल टीडीएस के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और पूरी प्रक्रिया अब ऑटोमैटिक और डिजिटल हो जाएगी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
