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भोजपुर में भूख हड़ताल पर बैठी भरत तिवारी की मां आशा देवी, कोर्ट ने सील किए परिजनों के बयान
- Written By: प्रिया जैस
Bharat Tiwari Encounter Hunger Strike: बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आमरण अनशन किया जा रहा है। कोर्ट ने भरत तिवारी मामले में मां आशा देवी और उनके परिवार का बयान दर्ज कर लिया है।

भरत तिवारी और उनकी मां आशा देवी और बहन (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Bharat Tiwari Encounter Case: बिहार के भोजपुर में चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आज का दिन बहुत अहम है। परिवार वालों ने इस घटना के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया है। FIR दर्ज होने के बावजूद अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते भरत तिवारी की मां ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया था। उनकी मां, आशा देवी ने आज सुबह 11:00 बजे भूख हड़ताल शुरू की।
यह विरोध प्रदर्शन उनके घर के ठीक बाहर एक पेड़ के नीचे हो रहा है और इसकी अगुवाई वही कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। उनके भाई चंदन तिवारी और बसंत तिवारी के साथ-साथ उनकी बहन रूबी कुमारी और भाभी भी इस भूख हड़ताल में शामिल होंगी।
भरत तिवारी मां आशा देवी की भूख हड़ताल
भरत तिवारी के परिवार का कहना है, “इस घटना में सभी दोषी पुलिसकर्मी और अधिकारी शामिल हैं। जब तक जगदीशपुर DSP राजेश शर्मा, शाहपुर थाने के SHO राजेश कुमार मल्कार, SI अंकित आर्यन और STF जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक मेरी मां आशा देवी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखेंगी।”
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#WATCH | Arrah, Bihar | Bharat Tiwari case | Family member of Bharat Tiwari says, “All the guilty police and officials are involved in this incident… Until the arrest of Jagdishpur DSP Rajesh Sharma, Shahpur police station SHO Rajesh Kumar Mallkar, SI Ankit Aryan, and STF jawan… pic.twitter.com/GzGtjeev8J — ANI (@ANI) July 5, 2026
उन्होंने आगे बताया, “मेरे परिवार की सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर इस मामले से जुड़ा कोई अधिकारी जांच के लिए आता है, तो उन्हें मुझे सूचित करना चाहिए, ताकि जांच में सहयोग किया जा सके। पुलिस ने मेरे गांव के लोगों के खिलाफ जो झूठा मामला दर्ज किया है, उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए।”
परिवार का बयान कोर्ट में दर्ज
भोजपुर के भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में बुधवार को परिवार के सदस्यों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी, भाई और भाभी के बयान दर्ज किए गए। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम) के आदेश पर, मां और भाभी के बयान ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गीतिका त्रिपाठी के सामने दर्ज किए गए, जबकि भाई का बयान दीपक कुमार सिंह के सामने दर्ज किया गया। बयानों को सील कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें – भरत तिवारी एनकाउंटर केस: आरोपी SDPO राजेश शर्मा को सरकार ने पटना में दी VVIP पोस्टिंग, भड़का परिवार
खबर है कि भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों जिनमें जगदीशपुर के SDPO राजेश कुमार शर्मा और शाहपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) राजेश मलाकार शामिल हैं, इन पर भरत की हत्या का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक, परिवार का कहना है कि हत्या के बाद पुलिस ने भरत भूषण तिवारी को अस्पताल में अकेला छोड़ दिया था; वहाँ न तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद था और न ही कोई डॉक्टर।
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