गलत चालान कटने पर क्या करें? जानिए शिकायत दर्ज करने का सही तरीका
यदि ट्रैफिक पुलिस ने गलती से आपका चालान काट दिया है, तो आप इसे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- Written By: सिमरन सिंह
Traffic Challan अगर गलती से कट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। (सौ. Freepik)
नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: कई बार सड़क पर भीड़भाड़ या अन्य कारणों से ट्रैफिक पुलिस बिना गलती के चालान काट देती है। ऐसी स्थिति में वाहन चालक को समझ नहीं आता कि वह क्या करे और कहां शिकायत दर्ज कराए। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
आज हम आपको गलत चालान को रद्द कराने के आसान तरीके बताएंगे, जिससे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ऑनलाइन कैसे करें चालान की शिकायत?
यदि ट्रैफिक पुलिस ने गलती से आपका चालान काट दिया है, तो आप इसे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
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शिकायत दर्ज करने के स्टेप्स:
- morth.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
- Grievance सेक्शन पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और चालान नंबर भरें।
- अपनी शिकायत का विवरण दें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी जानकारियां भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
इसके बाद आपकी शिकायत की जांच होगी, और यदि चालान गलत पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।
ऑफलाइन कैसे करें चालान की शिकायत?
अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑफलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन:
- कंट्रोल रूम नंबर: 011-2584-4444
- टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1095
यदि आप अन्य शहर में रहते हैं, तो अपनी स्थानीय ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर संपर्क नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
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सावधानी बरतें और गलत चालान से बचें
- अपनी गाड़ी के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा साथ रखें।
- यातायात नियमों का पालन करें और CCTV कैमरों के पास सतर्कता बरतें।
- गलत चालान की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते मामला सुलझाया जा सके।
