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ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना पड़ सकता है भारी, जानें नियम और चालान की डिटेल्स

बिना लाइसेंस वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आपको भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू किया गया है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित हो।

  • By सिमरन सिंह
Updated On: Jan 02, 2025 | 02:18 PM

DL के बिना कितना चालान कटता है। (सौ. Freepik)

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नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: अगर आप कार, बाइक या स्कूटी चलाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) अपने साथ रखना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आपको भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू किया गया है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित हो।

किस धारा के तहत कटेगा चालान?

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर पहली गलती पर 5,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। यदि आप इस गलती को बार-बार दोहराते हैं, तो हर बार आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

बचने का क्या है तरीका?

  • डिजिटल डीएल:

अगर आपके पास डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी है, तो आप इसे पुलिस को दिखा सकते हैं।

  • अस्थायी लाइसेंस:

यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और आपके पास अस्थायी लाइसेंस है, तो यह दिखाकर चालान से बचा जा सकता है।

जरूरी दस्तावेज साथ रखें

सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, बल्कि अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे:

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी
  • पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट

इन सभी को साथ रखना भी जरूरी है। अगर ये दस्तावेज नहीं मिले, तो आपको अलग-अलग दस्तावेजों के लिए चालान भरना पड़ सकता है।

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नियमों का पालन है जरूरी

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि सड़क पर दुर्घटनाओं को रोका जा सके और लोग जिम्मेदारी से ड्राइव करें। ड्राइविंग लाइसेंस न केवल आपकी पहचान है, बल्कि यह साबित करता है कि आपने वाहन चलाने की ट्रेनिंग और टेस्ट पास किया है।

ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रैफिक नियम, डिजिलॉकर डीएल, वाहन दस्तावेज, चालान से बचाव।

Traffic challan for driving without license is 5000 dont drive without dl

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Published On: Jan 02, 2025 | 02:18 PM

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