Highlights:
अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त
हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगा परिणाम
अंतिम उत्तर कुंजी भी अपलोड
अंग्रेजी-हिन्दी विषयों के कटऑफ भी जारी, एक सप्ताह में देखें अंक
UP TGT English Final Result: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती-2022 के तहत अंग्रेजी विषय का चयन परिणाम और हिन्दी विषय का संशोधित चयन परिणाम शुक्रवार देर शाम घोषित कर दिया। आयोग ने दोनों विषयों की कटऑफ और अंतिम उत्तर कुंजी भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने प्राप्तांक देख सकते हैं। इसके लिए अनुक्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। प्राप्तांक देखने की सुविधा केवल एक सप्ताह तक उपलब्ध रहेगी।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के अनुसार, विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत प्रशिक्षित स्नातक के कुल 3,539 विज्ञापित पदों के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई। विज्ञापन के नियम-12 में निर्धारित व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए अवसर दिया गया था। निर्धारित तिथि के साथ आयोग की ओर से पुनर्निर्धारित अतिरिक्त तिथि पर भी जो अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए, उनका अभ्यर्थन और चयन निरस्त कर दिया गया है।
आयोग ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम 12(8) के प्रावधानों के तहत अंग्रेजी विषय का अंतिम चयन परिणाम, कटऑफ अंक और अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। वहीं हिन्दी विषय के लिए संशोधित चयन परिणाम के साथ संशोधित कटऑफ अंक और अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की गई है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर जाकर संबंधित विवरण देख सकते हैं।
आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक देखने के लिए वेबसाइट पर अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है। अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक और जन्मतिथि के जरिए विस्तृत अंक देख सकेंगे। यह सुविधा विज्ञप्ति जारी होने की तारीख से केवल सात दिनों तक सक्रिय रहेगी। आयोग के अनुसार, प्राप्तांक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने के कारण इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अलग से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के घोषित चयन परिणाम उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन रहेंगे।