UP Disaster Management: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूकंप आपदा के प्रति संवेदनशील प्रदेश के 34 जनपदों की 157 तहसीलों में आगामी 18 सितम्बर को भूकंप, औद्योगिक (रासायनिक) एवं अग्नि सुरक्षा विषयक राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। उक्त मॉक एक्सरसाइज के सफल संचालन एवं तैयारियों के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जनपद मेरठ के समस्त संबंधित अधिकारियों एवं हितधारकों द्वारा एनआईसी, कलेक्ट्रेट मेरठ में उपस्थित होकर कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया गया।
कार्यक्रम के दौरान उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आगामी मॉक एक्सरसाइज के संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। अधिकारियों को आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी समन्वय स्थापित करने, बचाव एवं राहत कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने तथा संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों के अनुरूप तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), नगर मजिस्ट्रेट मेरठ, अपर नगर आयुक्त मेरठ, उपजिलाधिकारी मेरठ, आपदा विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं हितधारक उपस्थित रहे।
मेरठ परियोजना प्रभारी, यूपी नेडा ने जन-सामान्य को अवगत कराते हुए बताया कि, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश बायो डीजल की बिक्री नियमावली के अंतर्गत बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बायो डीजल की खुदरा बिक्री हेतु लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यालय परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा मेरठ के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय की अनुमति एवं वैध पंजीयन आवश्यक है। इस संबंध में नोडल विभाग यूपीनेडा मुख्यालय, लखनऊ द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन के लिए बायो एनर्जी पोर्टल विकसित किया गया है।
इच्छुक आवेदक BIO-DIESEL SITE- https://www.upneda.in/bio/diesel/पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वैध लाइसेंस/अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
परियोजना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस/अनुमति के बायो डीजल की खुदरा बिक्री करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति/प्रतिष्ठान के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई निदेशक, यूपीनेडा, लखनऊ के निर्देशानुसार जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। इसलिए जन-सामान्य एवं बायो डीजल के विक्रेताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा बिना वैध अनुमति के बायो डीजल की खुदरा बिक्री न करें।