Highlights:
नागपुर से गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी
अदालत ने जमानत देने से किया इनकार
अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी कारोबारी की मौत
Shiva Sharma Death Case: कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा शुक्ला, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को 10 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तीनों आरोपियों की जमानत याचिका प्रभारी सीजेएम अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि आरोपितों को जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता। अदालत के इस फैसले से फिलहाल तीनों को राहत नहीं मिल सकी है।
शिवा शर्मा हत्याकांड में जमानत पाने के लिए आरोपियों की ओर से अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तीनों की याचिकाएं खारिज कर दीं।
इस मामले में हजरतगंज पुलिस ने श्रद्धा शुक्ला, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को नागपुर के बेतलारोड़ी इलाके स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस तीनों को लखनऊ लेकर आई। यहां उनसे पूछताछ की गई और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद अदालत में पेश किया गया था।
पेशी के दौरान अदालत ने तीनों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद आरोपियों की ओर से जमानत के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली।
यह मामला लखनऊ के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट से जुड़ा है। नौ अक्टूबर की रात अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद चिकन कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा अलीगंज के कपूरथला इलाके में रहते थे।
शिवा की मां रंजना ने इस मामले में मॉडल श्रद्धा दुबे पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि श्रद्धा उनके बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। उन्होंने प्रताड़ित करने और अन्य लोगों के जरिए धमकियां दिलवाने के आरोप भी लगाए थे।
Reported By- Ishank Dixit