उमा कुशवाहा हत्याकांड  (सोर्स- सोशल मीडिया)
कानपुर

Kanpur: नारको टेस्ट से होगा उमा कुशवाहा हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने शुरू की तैयारी

Uma Kushwaha Murder Case: कानपुर के रावतपुर में उमा कुशवाहा हत्याकांड का डेढ़ महीने बाद भी खुलासा नहीं हुआ। पुलिस इस मामलें में पति, बेटे समेत संदिग्धों का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है।

अभिनव श्रीवास्तव, स्निग्धा श्रीवास्तव

Highlights:

  • 1 सितंबर को हसनपुर में हुई थी 58 वर्षीय उमा कुशवाहा की हत्या

  • घर से करीब 22 लाख रुपये के जेवरात गायब

  • पुलिस पति और बेटे समेत लोगों पर संदेह

  • नार्को टेस्ट के लिए अदालत की अनुमति जरूरी

Kanpur Uma Kushwaha Murder Case: कानपुर कमिश्नरेट के रावतपुर थाना क्षेत्र में उमा कुशवाहा हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस अब उमा कुशवाहा के पति और पुत्र समेत सभी संदिग्धों का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

डेढ़ महीने बाद भी नहीं हुआ है हत्या का खुलासा

रावतपुर के हसनपुर स्थित सेक्टर जे में 1 सितंबर को 58 वर्षीय उमा कुशवाहा की घर के अंदर गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय मृतका उमा कुशवाहा अपने घर पर अकेली थीं। हत्या के बाद हत्यारोपी ने उनके शव को कुर्सी पर इस तरह बैठा दिया था कि देखने पर ऐसा लगे कि वह जिंदा बैठी हैं।

उनके गले पर गहरे नीले काले रंग के निशान थे जिससे गला घोट कर हत्या करने की आशंका जताई गई। वही हत्या के बाद अलमारी में रखे लगभग 22 लाख रुपए के जेवरात लूटे जाने की बात सामने आई। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की, कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए लेकिन घटना के डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी घटना का खुलासा नहीं हुआ है।

नारको टेस्ट कराएगी पुलिस

डीसीपी पश्चिम कासिम आबिदी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखे गए जिससे उमा कुशवाहा के पति और बेटे पर पुलिस को शक है। दोनों ही संदिग्ध हैं, ऐसे में घटना के डेढ़ महीने बाद भी खुलासा न हो पाने के कारण पुलिस अब पति और पुत्र समेत परिवार के सभी संदिग्ध एवं अन्य संदिग्ध लोगों का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अदालत से अनुमति मिलने के बाद संदिग्धों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा।

क्या है नार्को टेस्ट की प्रक्रिया

नार्को टेस्ट करने के लिए पुलिस को अदालत की अनुमति लेनी होगी इसके लिए जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट करना है उसकी भी मर्जी यानी उसकी सहमति अनिवार्य है उसकी मर्जी के बिना नार्को टेस्ट करना अवैध है। नार्को टेस्ट से पहले जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना है, उसकी मेडिकल जांच होगी इसके बाद विशेषज्ञों की टीम एक अस्पताल में विशेषज्ञों की निगरानी में जिसमें एनीस्थिटिस्ट, मनोवैज्ञानिक, फोरेंसिक विशेषज्ञ और जांच अधिकारी शामिल होंगे तब नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट करने के लिए आरोपी की नस में इंजेक्शन दिया जाता है जिसे ट्रुथ सिरम कहते हैं इस दौरान अर्ध बेहोशी की अवस्था में आरोपी से सवाल जवाब किया जाता है।

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