ज्ञानवापी मस्जिद  
उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी केस : वजूखाने के ASI सर्वे कराने की मांग पर आज इलाहाबाद HC में फिर सुनवाई

आज वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजुखाना का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग जिला अदालत से खारिज होने के आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई होगी।

राहुल गोस्वामी

प्रयागराज: आज यानी 8 नवंबर को वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजुखाना का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग जिला अदालत से खारिज होने के आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई होगी। इस दायर याचिका में वजूखाने के सर्वेक्षण को विवादित परिसर का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए बेहद ही जरूरी बताया जा रहा है।

इस दायर याचिका में कहा गया कि शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने खाने के बाकी हिस्से का भी सर्वेक्षण होना चाहिए। इसके पिछे दलील दी गई है कि हाईकोर्ट ने बीते साल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी थी। उस याचिका में शिवलिंग का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग रखी गई थी।

जानकारी दें कि, बीते 22 अक्टुबर मंगलवार को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाना के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी और इसकी अगली तारिख आज यानी 8 नवंबर तय की थी। 22 अक्टुबर को सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट दाखिल की जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।

श्रृंगार गौरी पूजा वाद में वादकारियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत कर रही है। यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के जिला न्यायाधीश के बीते 21 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद में वुजूखाना क्षेत्र (कथित शिवलिंग को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का एएसआई को निर्देश देने से मना कर दिया था।

इस बाबत राखी सिंह ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में दलील दी है कि न्याय के हित में वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे अदालत को निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी। हिंदू पक्ष के वकील की दलील है कि संपूर्ण संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए वुजूखाना का एएसआई से सर्वेक्षण कराना आवश्यक है। यह सर्वेक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, गैर आक्रामक पद्धति का उपयोग करके संभव है। ASI वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का पहले की सर्वेक्षण कर चुका है और वाराणसी के जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस बाबत ASI ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई 2023 के आदेश के मुताबिक सर्वेक्षण किया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)

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