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SIR ड्राफ्ट में नाम है या नहीं? नए वोटर लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम, नहीं होने पर करना होगा ये काम

Name in Voter List: देशभर में वोटर लिस्ट्स से खामियां हटाने के लिए SIR अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान BLO घर-घर जाकर अपडेटेड लिस्ट के बेस पर वोटर्स से जानकारी कन्फर्म कर सुधार कर रहे हैं।

मनोज आर्या

How to Check Name In Voter List: चुनाव आयोग आज मंगलवार, 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के लिए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने जा रहा है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुआ था। इलेक्शन कमिशन के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध रहेगी। द पोल डे की रिपोर्ट के अनुसार समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह भी बताया है कि SIR 2026 के तहत पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है।

देशभर में वोटर लिस्ट्स से खामियां हटाने के लिए SIR अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर-घर जाकर अपडेटेड लिस्ट के बेस पर वोटर्स से जानकारी कन्फर्म कर रहा है और इसमें सुधार किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग इसे लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहा है। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल इसे चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाला कदम बता रहे हैं।

SIR के बाद वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें नाम?

अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप इस बात का पता लगा सकते हैं। चलिए पहले इसका ऑनलाइन प्रोसेस जान लेते हैं...

  • सबसे पहले eci.gov.in यानी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं।
  • इसकी जगह आप ceowestbengal.gov.in पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाएं।
  • यहां से मतदाता का नाम या EPIC नंबर यानी वोटर आईडी नंबर डालकर सर्च करें।
  • इतना करते ही आपको स्क्रीन पर आपकी वोटर डिटेल्स दिखा जाएगी।

वेबसाइट खराब होने पर क्या करें?

अगर किसी वजह से आपको वेबसाइट एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। हर पोलिंग बूथ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की एक कॉपी BLO के पास उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल असिस्टेंट (BLA) से भी आप इस मामले में मदद ले सकते हैं।

वोटर लिस्ट से नाम गायब हो तो क्या करें?

अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं...

  • सबसे पहले तो फॉर्म-6 और Annexure-IV भरें।
  • इसके बाद ये फॉर्म अपने क्षेत्र के BLO ऑफिस में जमा करें।
  • इसकी जगह आप चाहें तो इसे voters.eci.gov.in वेबसाइट या E-NET ऐप के जरिए ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं।
  • इसके बाद नाम ऐड करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई हियरिंग में शामिल होना जरूरी होगा।
  • अब सुनवाई के दौरान आपको यह बताना होगा कि आपका नाम लिस्ट से क्यों छूटा और आप भारतीय नागरिक एवं मतदान के लिए योग्य हैं, इसका प्रमाण देना होगा।

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ये डाक्यूमेंट्स जरूरी?

  • राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी का आइडेंटिटी कार्ड
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट
  • 10वीं या अन्य एकेडमिक सर्टिफिकेट्स
  • राज्य सरकार द्वारा जारी एड्रेस प्रूफ
  • जाति प्रमाणपत्र
  • लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी फैमिली रजिस्टर
  • सरकार द्वारा जारी लैंड एलोकेशन और हाउस एलोकेशन सर्टिफिकेट
  • 1987 से पहले के डाक्यूमेंट्स, जो डाकघर, बैंक, LIC या किसी लोकल अथॉरिटीज द्वारा जारी किए गए हों

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) क्या है?

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को एकदम सटीक, त्रुटिरहित और अपडेटेड बनाना है, खासकर बड़े चुनावों से पहले। एसआईआर का लक्ष्य एक स्वच्छ और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हों

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