Washim Toll Plaza: भूमि अधिग्रहण के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देने के मामले में वाशिम के प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रम्हण्यम के आदेश पर वाशिम-नांदेड़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित तोंडगांव-धूमका टोल प्लाजा पर जब्ती की कार्रवाई की गई।
न्यायालय के निर्देशानुसार जब्ती अधिकारी जीतेंद्र नेमाने ने टोल प्लाजा पहुंचकर जब्ती नोटिस चिपकाई तथा दवंडी देकर कार्रवाई की औपचारिक घोषणा की। पूरी कार्रवाई पंचनामा तैयार कर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की न गई। इस कार्रवाई से टोल प्रशासन में ई हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार वाशिम निवासी किसान बेबी गजें और विठ्ठल गर्जे की अकृषक भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए किया गया था। किसानों का आरोप था कि मुआवजा तय करते समय उनकी भूमि पर मौजूद सड़क, खुली जगह और प्लॉट के वास्तविक बाजार मूल्य को नहीं माना गया तथा कम दरों पर मुआवजा दिया गया। इसके विरोध में दोनों किसानों ने बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के बाद प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रम्हण्यम ने किसानों के पक्ष में आदेश पारित किया। आदेश का पालन नहीं होने पर न्यायालय के निर्देशानुसार तोंडगांव-धूमका टोल प्लाजा की जब्ती की कार्रवाई की गई। इस घटनाक्रम के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और अब सभी की निगाहें न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।