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वर्धा

आरोपी को 10 वर्ष कारावास, जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

नवभारत डेस्क

वर्धा. खेती के बंटवारे को लेकर उभरे विवाद में जानलेवा हमला करके व्यक्ति को घायल करने वाले आरोपी पाथरी निवासी श्रीधर अजाबराव चौधरी (65) को जिला व सत्र न्यायाधीश हिंगनघाट ने 10 वर्ष सश्रम मजदूरी के साथ कारावास व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. अल्लीपुर थाना अंतर्गत पाथरी शिवार में 1 जून 2016 की शाम 5.30 बजे श्रीधर चौधरी ने विनोद चौधरी से खेत के बंटवारे को लेकर विवाद किया.

विवाद में श्रीधर चौधरी ने विनोद चौधरी के सिर पर डंडे से हमला कर घायल किया. तब से लेकर आज तक घायल विनोद दिव्यांग अवस्था में जीवन जी रहा है. प्रकरण में सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी वकील एड. दीपक वैद्य ने न्यायालय में पैरवी की. शासन की ओर से 10 लोगों की गवाही ली गई. जांच अधिकारी एपीआय भानुदास पिदुरकर ने जांच पूर्ण कर सबूत पेश किए.

कोर्ट पैरवी अधिकारी के तौर पर पुलिस कर्मचारी सुनील येसनकर ने काम संभाला. इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर न्यायाधीश भागवत ने आरोपी को सजा सुनाई.

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