Pune Nasrapur Case Crime Scene Recreation: पुणे के नसरापुर में तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के चर्चित मामले में सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। विशेष अदालत में शुक्रवार को 65 वर्षीय मुख्य आरोपी भीमराव कांबले का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। आरोपी ने दावा किया कि बच्ची को ले जाते समय उसका पैर फिसल गया था, जिससे बच्ची के सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई।
विशेष न्यायाधीश एस.आर सालुंखे की अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को कई सीसीटीवी फुटेज दिखाए, एक फुटेज में वह स्थानीय दुकान से गाठी शेव खरीदता
दिखाई दिया। शुरुआत में उसने इनकार किया, लेकिन बाद में माना कि वीडियो में वही व्यक्ति है। दूसरे फुटेज में आरोपी दोपहर 3 बजकर 12 मिनट पर बच्ची का हाथ पकड़कर पास के गौशाला की ओर जाता दिखाई दिया। सीसीटीवी वीडियो में आरोपी ने खुद को पहचान लिया, लेकिन बच्ची को पहचानने से इनकार कर दिया। वहीं, तीसरे फुटेज में वह करीब 40 मिनट बाद अकेले लौटता नजर आया।
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नसरापुर केस अभियोजन पक्ष ने अदालत में डीएनए और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट को अहम सबूत के रूप में पेश किया है। जांच में मृत बच्ची के शरीर पर आरोपी का सीमेन मिलने की पुष्टि हुई है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने बच्ची को खाने और बछड़ा दिखाने का लालच देकर गौशाले में बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी।
अदालत ने आरोपी से उसके पुराने आपराधिक मामलों को लेकर भी सवाल किए। पुणे ग्रामीण पुलिस पहले ही 1,100 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामले में शनिवार से अंतिम बहस शुरू होगी।