नासिक RTO प्राइवेट बस किराया बढ़ोतरी फाइन सोर्स: सोशल मीडिया
नासिक

नासिक में अब मनमाना बस किराया वसूला तो होगी कार्रवाई, निजी ट्रैवल्स बसों पर RTO की सख्ती; टोल-फ्री नंबर जारी

Nashik RTO Action: दीपावली पर निजी ट्रैवल्स बसों द्वारा मनमाना किराया वसूलने पर नासिक RTO सख्त। एसटी किराए से डेढ़ गुना से अधिक वसूली पर कार्रवाई होगी। शिकायत के लिए 1800-233-1516 पर कॉल करें।

मनीषा बोंदरे

Highlights

  • दीपावली के दौरान निजी ट्रैवल्स बसों की होगी औचक जांच।

  • एसटी महामंडल के किराए से डेढ़ गुना से अधिक वसूली पर रोक।

  • मुख्य यातायात मार्गों पर विशेष जांच दल तैनात होंगे।

  • नियम तोड़ने वाले बस मालिकों और चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई।

  • शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-1516 जारी।

Nashik RTO Private Bus Fare Hike Fine: दीपावली के दौरान यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वाली निजी ट्रैवल्स बसों पर नासिक RTO सख्ती बरतेगा। एसटी महामंडल के समान श्रेणी के किराए से डेढ़ गुना से अधिक वसूली करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-1516 जारी किया गया है।

दीपावली पर निजी बसों की होगी जांच

नासिक शहर, दीपावली के त्योहार पर अपने गांव या दूसरे शहरों में जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने के साथ निजी ट्रैवल्स बसों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने की आशंका भी बढ़ जाती है। यात्रियों की इसी परेशानी को देखते हुए नासिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) ने निजी बस संचालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नियमों का उल्लंघन कर अतिरिक्त किराया वसूलने वाले बस मालिकों और चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डेढ़ गुना से अधिक किराया वसूलने पर रोक

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे ने स्पष्ट किया है कि शासन के नियमानुसार कोई भी निजी अनुबंधित यात्री वाहन एसटी महामंडल की उसी श्रेणी के प्रति किलोमीटर किराए से डेढ़ गुना से अधिक किराया नहीं वसूल सकता। इससे ज्यादा राशि लेने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख मार्गों पर विशेष जांच दल

त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या का फायदा उठाकर कुछ निजी बस और वाहन चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए RTO की ओर से मुख्य यातायात मार्गों पर विशेष जांच दल तैनात किए जाएंगे। ये दल वाहनों की औचक जांच करेंगे। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर जारी

RTO कार्यालय ने यात्रियों से अपील की है कि यदि कोई निजी बस चालक या मालिक निर्धारित सीमा से अधिक किराया मांगता है या वसूलता है, तो इसकी शिकायत तुरंत परिवहन विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-1516 पर दर्ज कराएं।

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों का आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य दीपावली के दौरान यात्रियों को मनमानी किराया वसूली से राहत दिलाना और सुरक्षित एवं नियमबद्ध परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

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