नागपुर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल   सोर्स- सोशल मीडिया
नागपुर

नागपुर मेडिकल अस्पताल में FDA का एक बार फिर बड़ा एक्शन! बिना लाइसेंस चल रहीं 2 कैंटीन को किया बंद

Nagpur Medical Hospital: नागपुर मेडिकल परिसर में बिना आवश्यक खाद्य लाइसेंस संचालित दो और कैंटीन बंद कर दी गईं। अब तक तीन कैंटीनों पर कार्रवाई हुई है, जबकि एक कैंटीन लाइसेंस के साथ चल रही है।

प्रमोद यादव

Nagpur Medical Hospital Canteen License Closed: नागपुर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल (मेडिकल) परिसर में बिना आवश्यक खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रहीं 2 और कैंटीनों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करा दिया है। इसके साथ ही मेडिकल में बंद की गई कैंटीनों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है।

प्रशासन ने संबंधित संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना कैंटीन दोबारा शुरू नहीं की जा सकेंगी और न ही खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति होगी। अस्पताल में रोजाना मरीजों, उनके परिजनों, कर्मचारियों और अन्य लोगों समेत 15,000 से अधिक नागरिकों की आवाजाही रहती है।

मेडिकल में कुल 4 कैंटीन 3 के पास खाद्य लाइसेंस नहीं

नागपुर जिला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मेडिकल में कुल 4 कैंटीन हैं।

जांच में इनमें से 3 के पास आवश्यक खाद्य लाइसेंस नहीं होने की बात सामने आई. क्ष-किरण विज्ञान विभाग के परिसर में डॉक्टरों के लिए हाल ही में शुरू की गई निजी कैंटीन को लाइसेंस नहीं होने के कारण पहले ही तत्काल बंद करा दिया गया था।

इसके बाद ग्राउंट फ्लोर और पहली मंजिल पर महिलाओं द्वारा संचालित 2 छोटी कैंटीनों की भी जांच की गई। इनके पास भी आवश्यक लाइसेंस नहीं मिलने पर दोनों को बंद करा दिया गया।

नागपुर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल मेडिकल परिसर की सबसे पुरानी साउथ इंडियन शैली की कैंटीन के पास आवश्यक खाद्य लाइसेंस मौजूद है, इसलिए यह कैंटीन नियमानुसार संचालित हो रही है। मेडिकल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और बिना अनुमति खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।

मेडिकल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित अनुचित स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए बिना लाइसेंस वाली 2 छोटी कैंटीनों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक लाइसेंस लेने के बाद ही उन्हें खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
डॉ.अविनाश गावंडे, वैद्यकीय अधीक्षक,मेडिकल

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