प्रतीकात्मक तस्वीर  
नागपुर

दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की जेल, नाबालिग पर किया था अत्याचार

नवभारत डेस्क

नागपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, स्पेशल कोर्ट के ओपी जायस्वाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. दोषी का नाम भीमरत्न नगर, पांचपावली निवासी सुरेन्द्र रूपचंद गणवीर (26) बताया गया. उस पर 2,000 रुपये का दंड भी ठोंका गया. आर्थिक दंड न भरने पर 1 महीना अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी.

इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 15 महीनों की अतिरिक्त जेल तथा आईपीसी की धारा 323 के तहत 6 महीने की जेल, 100 रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 15 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई. जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता भंडारा निवासी है.

वह अपने रिश्तेदार के यहां एक कार्यक्रम में आई थी. यहां गणवीर ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. वह 1 जुलाई 2019 से 15 जनवरी 2020 के बीच लगातार डरा-धमकाकर पीड़िता से दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता के गर्भवती होने पर राज खुला तो पांचपावली थाने में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने आरोपी को 11 मार्च 2020 को गिरफ्तार कर लिया था.

अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील खापर्डे तथा बचाव पक्ष की ओर से एड. भोयर ने दलीलें पेश की. पुलिस की ओर से महिला एपीआई खामकर ने जांच करके कोर्ट में चार्जशीट पेश की. कोर्ट का कामकाज हवालदार कुसरे, सेवानिवृत्त अमलमदार पपीता ने देखा. 

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