मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बार की लाइसेंस फीस में राहत।
सालाना फीस बढ़ोतरी 10% से घटाकर 5% की गई।
कोरोना काल में बंद रहने की अवधि के लिए फीस में छूट मिलेगी।
Mumbai Orchestra Bars License Fee: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऑर्केस्ट्रा बार संचालकों को राहत देने का फैसला किया है। राज्य के गृह विभाग ने लाइसेंस फीस की सालाना बढ़ोतरी को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कोरोना महामारी के दौरान बार बंद रहने की अवधि के लिए भी लाइसेंस फीस में छूट देने का फैसला किया गया है।
मुंबई पुलिस आयुक्त ने 1 जनवरी 2018 से ऑर्केस्ट्रा बार के लिए 2 लाख रुपये लाइसेंस फीस निर्धारित की थी। इसके तहत लाइसेंस के सालाना नवीनीकरण शुल्क में हर वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान था। इस फैसले को इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (आहार) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका लंबित रहने के दौरान सरकार के संज्ञान में आया कि कई लाइसेंसधारकों ने निर्धारित फीस का भुगतान नहीं किया है। इसके बाद गृह विभाग ने आहार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। विचार-विमर्श के बाद सरकार ने शुल्क संबंधी अधिसूचना में बदलाव करने का निर्णय लिया।
महाराष्ट्र सरकार के फैसले के अनुसार, 4 दिसंबर 2019 की अधिसूचना के तहत की गई शुल्क बढ़ोतरी अब 1 जनवरी 2018 के बजाय 1 जनवरी 2020 से लागू होगी। इससे बार संचालकों को पिछले दो वर्षों की अवधि के लिए राहत मिलेगी। वहीं, लाइसेंस के सालाना नवीनीकरण शुल्क में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी अब से लागू होगी।
कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 और 2021 में जिन अवधियों में ऑर्केस्ट्रा बार बंद रहे, उनके लिए भी लाइसेंस फीस में छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार का यह कदम महामारी के कारण कारोबार प्रभावित होने वाले बार संचालकों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस निर्णय से मुंबई पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबंधित ऑर्केस्ट्रा बार लाइसेंसधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, छूट की सटीक गणना और उसके क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत शर्तों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर स्पष्ट होगी।