एरोली में जब्त अवैध शराब से भरा ट्रक व आराेपी सोर्स: सोशल मीडिया
मुंबई

ड्राइवर बोला साबुन है... खोला तो उड़े होश, 12 पहिया ट्रक में गोवा से मुंबई आ रही 1.30 करोड़ की अवैध शराब जब्त

Illegal Liquor Seized: ठाणे के ऐरोली में आबकारी विभाग ने एक ट्रक से 1.30 करोड़ रुपये की अवैध शराब जब्त की है। गोवा से लाई जा रही शराब की 48,000 बोतलों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

आकाश मसने

Highlights

  • ऐरोली रेलवे स्टेशन के पास 48,000 अवैध शराब की बोतलों से भरा ट्रक पकड़ाया।

  • जब्त की गई गोवा निर्मित रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्की और ट्रक की कुल कीमत 1,30,60,000 रुपये है।

  • पुलिस ने धुले जिले के रहने वाले 24 वर्षीय ड्राइवर जावेदखान पिंजारी को गिरफ्तार किया।

Illegal Liquor Seized In Airoli: महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग के कोंकण डिविजनल फ्लाइंग स्क्वाड ने बेलापुर-ठाणे रोड पर ऐरोली रेलवे स्टेशन के सामने एक ट्रक को रोककर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इस छापेमारी के दौरान कुल 1,30,60,000 रुपये कीमत का सामान जब्त किया गया है, जिसमें 1,000 बक्सों में पैक शराब की 48,000 बोतलें और परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा ट्रक शामिल है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

खुफिया जानकारी के आधार पर बिछाया गया जाल

डिविजनल फ्लाइंग स्क्वाड को बेलापुर-ठाणे रूट पर अवैध शराब ले जाए जाने की जानकारी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर, इंस्पेक्टर दिगंबर शेवाले की अगुवाई में स्क्वाड ने ऐरोली रेलवे स्टेशन के पास जाल बिछाया। फ्लाइंग स्क्वाड ने 12-पहियों वाले टाटा ट्रक (रजिस्ट्रेशन नंबर MH-10-AW-5294) को रोका।

साबुन के बॉक्स की आड़ में हो रही थी शराब की तस्करी

ड्राइवर ने दावा किया कि ट्रक में साबुन के बॉक्स हैं। हालांकि, जांच करने पर स्क्वाड को बड़ी संख्या में खाकी रंग के बॉक्स मिले। खोलने पर बॉक्स में 'रॉयल ​​ब्लू माल्ट व्हिस्की' की 180ml की बोतलें मिलीं, जो गोवा में बनी थीं और महाराष्ट्र राज्य में जिनकी बिक्री पर प्रतिबंध है।

जांच में यह भी देखा गया कि शराब की बोतलों पर बैच नंबर और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की जानकारी नहीं थी। टीम ने ट्रक के 1,000 बॉक्स से कुल 48,000 बोतलें जब्त की गईं।

शराब तस्करी के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में धुले जिले के शिरपुर तालुका के गधाददेव के रहने वाले जावेदखान नवाबखान पिंजारी (24) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र निषेध अधिनियम, 1949 की धारा 65 (a), (e), 80, 81, 83, 90 और 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शीर्ष अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुआ ऑपरेशन

मिली जानकारी के अनुसार, यह ऑपरेशन राज्य आबकारी आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, संयुक्त आयुक्त प्रसाद सर्वे, कोंकण डिवीजन के उप-आयुक्त प्रदीप पवार और ठाणे-1 के अधीक्षक प्रवीण तांबे के निर्देशों के तहत चलाया गया।

इस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर दिगंबर शेवाले, सब-इंस्पेक्टर एच. बी. यादव और वी. वी. सकपाल के साथ-साथ ए. पी. राठौड़, हर्षल खरबास, हनुमंत गढ़वे और अमोल सानप जैसे पुलिसकर्मी शामिल थे। सब-इंस्पेक्टर एच. बी. यादव इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।

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