मुंबई : 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी को जान से मारने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम मुझे सुपारी दे रहा है'। पुलिस को इस प्रकार के फर्जी धमकी भरे कॉल करने वाले युवक को मुंबई की एक न्यायिक कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति दिखाना गलत है।
मुंबई के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत जोशी ने यह फैसला सुनाया है। वर्ष 2023 के मामले में 29 मार्च को 2025 को बचाव पक्ष ने उस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें आरोपी को दिमागी रूप से मरीज बताया गया था। बचाव पक्ष ने कहा था कि आरोपी कामरान खान मानसिक रूप से अस्थिर है और उसके साथ नरमी बरती जाए। हालांकि आरोपी को लेकर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई थी।
मामले में अभियोजन पक्ष ने बताया था कि आरोपी ने नवंबर 2023 में मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोनकर धमकी दी थी कि वह सरकारी जेजे अस्पताल को बम से उड़ाने जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की जान को भी खतरा है। दाउद मुझे पीएम को बम से उड़ाने के लिए 5 करोड़ की सुपारी दे रहा है।
आरोपी कामरान यहीं नहीं रुका था। उसने पुलिस को यह भी कहा था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने के लिए भी अंडरवर्ल्ड डॉन उसे एक करोड़ की सुपारी ऑफर कर रहा है। दाउद उसे इन दोनों नेताओं को खत्म करने के लिए पैसे देने के लिए फोन कर रहा है।
आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दो साल की सजा सुनाने के बाद उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले को मानसिक बीमार मानकर रियायत करना उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति लोगों के बीच डर फैलाने का काम करते हैं।