Dhule Building Permission Relaxation: घुले शहर के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए अपना घर बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। शहरी शबरी आवास घरकुल योजना के तहत पात्रता नियमों में बड़ी राहत देते हुए प्रशासन ने फैसला किया है कि अब केवल 3 साल की प्रॉपर्टी टैक्स रसीद के आधार पर भी निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए आगामी 20 मार्च 2026 को महानगरपालिका द्वारा एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
घुले में इस योजना के तहत कुल १० लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 57 के प्रस्ताव अंतिम चरण में थे। हालांकि, निर्माण अनुमति के लिए आवश्यक '8-अ' दस्तावेज और जमीन के 'गांवठाण' क्षेत्र में होने जैसी तकनीकी अड़चनों के कारण लाभार्थियों की फाइलें लंबे समय से दफ्तरों में धूल फांक रही थीं।
इस फैसले से उन लाभार्थियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जी दस्तावेजों की कमी के कारण योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब सीधे मंजूरी मिलने से निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकेगा, जिससे लाभार्थियों को आर्थिक और मानसिक प्रताडना से मुक्ति मिलेगी।
आयुक्त नितिन कापडणीस ने इन अड़चनों को दूर करने के लिए नियमों में बदलाव कर टैक्स रसीद को ही वैध दस्तावेज मान लिया है।
20 मार्च को आयोजित होने वाले कैंप की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है मनपा की पुरानी इमारत के परिसर में सुबह 10 चजे से दोपहर 3 बजे तक।
पंजीकृत इंजीनियरों के माध्यम से मौके पर ही प्रस्ताव तैयार कर जमा किए जाएंगे, दस्तावेजों की जांच के तुरंत बाद पात्र लाभार्थियों को निर्माण की अनुमति जारी कर दी जाएगी।
यह भी पढ़ें:-जलगांव मनपा में स्वीकृत सदस्यों पर सियासी घमासान, 7 सीटों पर विवाद, उबाठा की सीट रोकने में जुटी भाजपा
नियमों में बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र सुनिश्चित करना है। लाभार्थी कागजी कार्रवाई के कारण अपने हक के घर से वंचित न रहे। शिविर के माध्यम से हम मौके पर ही सारी प्रक्रिया पूरी कर लाभ पहुँचाएंगे।
- घुले मनपा, आयुक्त, नितीन कापडणीस