FDA ने अमरप्रीत होटल का लाइसेंस सस्पेंड किया (सोर्स: डिजाइन फोटो)
छत्रपति संभाजीनगर

संभाजीनगर के अमरप्रीत होटल में ग्राहकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़! FDA ने किया खाद्य सुरक्षा लाइसेंस निलंबित

Amarpeet Hotel License Suspended: छत्रपति संभाजीनगर के अमरप्रीत होटल में जांच के दौरान सड़ी सब्जियां, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, बिना लेबल मार्जरीन और गंदा पानी मिला। लाइसेंस निलंबित हुआ।

शफीउल्ला हुसैनी, आलोक उमाकृष्ण

Sambhajinagar Amarpeet Hotel License Suspended: छत्रपति संभाजीनगर जिले के जालना रोड स्थित प्रसिद्ध अमरप्रीत होटल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई है।

'सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र' अभियान के तहत की गई जांच में सड़ी हुई सब्जियां, मुदतबाह्य खाद्य सामग्री तथा बिना लेबल का मार्जरीन मिला। रसोई में गंदा पानी जमा होने के साथ खुले कूड़ेदान भी पाए गए। इन गंभीर खामियों के चलते प्रशासन ने होटल का खाद्य सुरक्षा लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया है।

सड़ी सब्जियों के साथ खराब खाद्य सामग्री

होटल के शीतगृह और भंडार कक्ष की जांच के दौरान खीरा, शिमला मिर्च, फूलगोभी और पत्तागोभी सड़ी हुई अवस्था में मिलीं। इसके अलावा मुदतबाह्य और खराब मशरूम तथा पिज्जा बेस भी भंडारित पाए गए। खाद्य सामग्री के रखरखाव में लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन माना।

मक्खन के नाम पर मार्जरीन का संदेह

जांच में होटल में बिना लेबल वाला मार्जरीन भी मिला। मेनू में मक्खन का उल्लेख होने के बावजूद बटर चिकन, बटर तंदूरी रोटी और ग्रेवी में मक्खन के स्थान पर मार्जरीन इस्तेमाल किए जाने का संदेह जांच दल ने व्यक्त किया है। मार्जरीन में मौजूद ट्रांस वसा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए खाद्य सामग्री में इसके उपयोग को लेकर भी सवाल उठे हैं।

रसोई में गंदा पानी

जांच के दौरान रसोई में गंदा पानी जमा हुआ मिला। कूड़ेदान खुले पाए गए, जिससे स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। खाद्य सामग्री के भंडारण में पहले आए माल का पहले उपयोग करने की व्यवस्था भी लागू नहीं थी। इससे पुराने खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे जाने की आशंका सामने आई।

खाद्य कारोबार पर तत्काल रोक

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन ने होटल का खाद्य सुरक्षा लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही होटल में खाद्य पदार्थ तैयार करने, उनका भंडारण करने, बिक्री करने और ग्राहकों को परोसने पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई से होटल में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

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