बैंक घोटाला (सोर्सः सोशल मीडिया)
चंद्रपुर

जमा अवधि पूरी होने पर भी नहीं मिले पैसे,चंद्रपुर की पतसंस्था के CEO समेत 12 लोगों पर कार्रवाई

Chandrapur Investment Fraud: चंद्रपुर में यहोवा यिरे अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर 1,331 निवेशकों से 8।59 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है।

आंचल लोखंडे

Highlights:

  • चंद्रपुर में यहोवा यिरे अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर 1,331 निवेशकों से 8 करोड़ 59 लाख 95 हजार 838 रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है।

  • मामले में संस्था के CEO समेत संचालक मंडल के 12 लोगों के खिलाफ रामनगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है।

  • संस्था ने सावधि जमा, मासिक बचत, दैनिक जमा और कन्यादान जैसी योजनाओं के जरिए निवेशकों से रकम जुटाई थी।

Chandrapur Ramnagar Police Action: आकर्षक रिटर्न का झांसा देकर 1,331 निवेशकों से 8 करोड़ 59 लाख 95 हजार 838 रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में यहोवा यिरे अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के सीईओ समेत संचालक मंडल के 12 लोगों के खिलाफ रामनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

जमा राशि की अवधि पूरी होने के बावजूद पैसे वापस नहीं मिलने से निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। वरोरा तहसील के बोर्डा निवासी चंद्रकिशोर नामदेव मांडवकर (52) ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, 26 दिसंबर 2023 को चंद्रपुर शहर के वरोरा रोड पर इस पतसंस्था की शुरूआत हुई थी।

निवेशकों को उनकी रकम वापस नहीं मिली

संस्था ने बचत खाता, सावधि जमा, मासिक बचत, दैनिक जमा और कन्यादान जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को निवेश के लिए आकर्षित किया। इसके लिए एजेंटों, फील्ड अधिकारियों और कस्टमर सर्विस प्वाइंट के जरिए जमा राशि स्वीकार की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, मार्च 2026 में कई निवेशों की अवधि पूरी हो गई, लेकिन निवेशकों को उनकी रकम वापस नहीं मिली।

आरोप है कि सीईओ ने छह महीने के भीतर राशि लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी खुद की 8 लाख 84 हजार 174 रुपए की राशि भी अटकी हुई है। पुलिस जांच के बाद ही कथित वित्तीय अनियमितताओं, जिम्मेदार लोगों और निवेशकों की रकम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

संरक्षण कानून के तहत मामला

पुलिस ने महाराष्ट्र निवेशधारकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 1999 और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक भारत रमेश थिटे कर रहे हैं।

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