Chhatrapati Sambhajinagar Property Tax Rebate: शहर के संपत्ति धारकों के लिए राहत भरी खबर है। महानगरपालिका ने सामान्य संपत्ति कर पर दी जाने वाली 10 प्रतिशत की छूट की समय सीमा को अब 31 मई 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
यह फैसला महापौर समीर राजूरकर और मनपा आयुक्त अमोल येडगे के विशेष निर्देशों के बाद लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस रियायत का लाभ उठा सकें।
मूल रूप से यह छूट केवल अप्रैल माह तक सीमित थी, लेकिन बड़ी संख्या में नागरिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस अवधि को बढ़ाने की मांग की थी। महापौर समीर राजूरकर ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को निर्देश दिए कि इस छूट को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए, ताकि जो लोग किसी कारणवश अप्रैल में भुगतान नहीं कर पाए, वे अब इसका लाभ ले सकें।
वर्तमान में शहर में "मेरा कर, मेरी जिम्मेदारी" अभियान चलाया जा रहा है। महापौर समीर राजूरकर और उपमहापौर राजेंद्र जंजाल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस रियायत का लाभ उठाकर समय पर टैक्स भरें। नागरिकों की सहायता के लिए सभी जोन कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहाँ कर भुगतान और तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
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आयुक्त अमोल येडगे ने स्पष्ट किया कि कर से प्राप्त राशि का उपयोग शहर की बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों में किया जाता है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे नियमित कर भुगतान कर शहर के विकास में सक्रिय भागीदार बनें। 31 मई के बाद यह विशेष छूट समाप्त हो जाएगी, इसलिए करदाता अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना भुगतान सुनिश्चित करें।