सरकारी कर्मचारी पर हमला (सौजन्यः सोशल मीडिया) 
अमरावती

सरकारी कर्मचारी पर हमला; बच्चू कडू को 3 महीने की सज़ा, मुंबई सत्र न्यायालय का फैसला

Bacchu Kadu assault case: पूर्व विधायक बच्चू कडू को एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का दोषी पाया गया है। मंगलवार को सत्र न्यायालय ने कडू को दोषी ठहराते हुए तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई।

आंचल लोखंडे

Amravati News: पूर्व विधायक बच्चू कडू को एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का दोषी पाया गया है। मंगलवार को सत्र न्यायालय ने कडू को दोषी ठहराते हुए तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने सज़ा सुनाते हुए यह भी कहा कि सिर्फ़ विधायक होने के नाते उन्हें किसी पर हमला करने का लाइसेंस नहीं है।

26 सितंबर, 2018 को, प्रहार जनशक्ति पक्ष के संस्थापक बच्चू कडू, महाराष्ट्र आईटी कॉर्पोरेशन की मेगा भर्ती पर चर्चा करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्कालीन निदेशक प्रदीप पी. के मुंबई स्थित कार्यालय गए थे। चर्चा के दौरान, कडू आक्रामक हो गए और अधिकारी की मेज से आईपैड उठाकर उन पर झपट पड़े। अधिकारी की शिकायत पर अगले दिन मामला दर्ज किया गया।

10,000 रुपये का जुर्माना और ज़मानत

मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर के समक्ष हुई। उस समय, अदालत ने कडू को दोषी पाया और उच्च न्यायालय में अपील दायर करने तक उसकी सज़ा पर रोक लगा दी। कडू पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसे ज़मानत दे दी गई।

कडू के व्यवहार की कड़ी आलोचना

अदालत ने कहा कि पूर्व विधायक बच्चू कडू ने शिकायतकर्ता आईएएस अधिकारी की पिटाई नहीं की थी और केवल आईपैड से इशारे किए थे, लेकिन धमकी भरे इशारे आपराधिक बल प्रयोग का डर पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। अदालत ने कडू के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बिना किसी कानूनी उपाय के अधिकारी को धमकाया। इसलिए कड़ी सज़ा ज़रूरी है ताकि अधिकारी निडर होकर काम कर सकें। उन्होंने कहा कि उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।

आईएएस अधिकारी की पिटाई का मामला

बता दें कि 2018 में राज्य सरकार के आईटी विभाग के तत्कालीन निदेशक और उपसचिव को बच्चू कडू और उनके सात-आठ साथियों ने घेर लिया था। कडू ने महापरीक्षा पोर्टल से जुड़ी शिकायत पर रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद, संतोषजनक जवाब न मिलने की बात कहते हुए, उन्होंने अधिकारी को मारने के लिए मेज़ से आईपैड उठाया और देख लेने की धमकी भी दी। इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया था।

बच्चू कडू ने क्या कहा?

मुंबई सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सज़ा के बाद, बच्चू कडू ने कहा कि परीक्षा पोर्टल में घोटाला हुआ था। छात्र परेशान थे। सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। आईटी निदेशक ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हम जवाब मांगने गए। उसी समय, लैपटॉप उठा लिया गया और मेरे ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कर दी गई।

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