एसडीओपी पूजा शर्मा ने दी मामले की जानकारी (सोर्स- नवभारत लाइव)
सीहोर

सीहोर में कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि पर FIR; शादी का झूठा झांसा और धमकी देने के मामले में केस दर्ज

Sehore Congress Representative FIR: सीहोर में कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि अर्जुन शर्मा पर एफआईआर, बिलकिसगंज थाने में शादी का झूठा झांसा देकर शोषण और धमकी देने का केस दर्ज।

विजेंद्र सिंह राणा, सजल रघुवंशी

Congress Leader Case Registered Sehore: सीहोर जिले में कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि एवं सलकनपुर निवासी अर्जुन शर्मा के खिलाफ बिलकिसगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 एवं 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी अर्जुन शर्मा की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है और संबंधित थानों को भी सूचना दी गई है।

बिलकिसगंज थाना प्रभारी संतोष मीणा ने बताया कि पीड़ित युवती ने भोपाल के शाहपुरा थाने में रिपोर्ट की थी। वहां जीरो पर कायमी के बाद मामला बिलकिसगंज थाने को भेजा गया, क्योंकि मामला जंगल रिसॉर्ट से संबंधित है और घटनास्थल बिलकिसगंज थाना क्षेत्र में आता है।

आरोपी अर्जुन शर्मा की तलाश जारी

थाना प्रभारी के अनुसार बिलकिसगंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित युवती के बयान लिए गए हैं और मामले की विवेचना जारी है। आरोपी अर्जुन शर्मा की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। सभी संबंधित थानों को सूचना कर दी गई है। थाना प्रभारी ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

क्या है बीएनएस की धारा 69

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 ऐसे मामले से संबंधित है, जिसमें किसी महिला के साथ छलपूर्ण तरीके से या विवाह करने का ऐसा वादा करके, जिसे पूरा करने का शुरू से इरादा न हो, यौन संबंध बनाए जाते हैं, और वह कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। इसमें दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 69 में “छलपूर्ण साधन” में रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा अथवा पहचान छिपाकर विवाह के लिए प्रेरित करना भी शामिल किया गया है।

क्या है बीएनएस की धारा 351(2)

धारा 351 आपराधिक धमकी से संबंधित है। इसमें किसी व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर भय पैदा करना अथवा उसे कोई ऐसा काम करने या न करने के लिए मजबूर करना शामिल है। धारा 351(2) इसी अपराध के दंड संबंधी उपबंध का हिस्सा है।

26 जुलाई को दर्ज हुई एफआईआर

पुलिस दस्तावेज के अनुसार FIR क्रमांक 0128/2026 26 जुलाई 2026 को बिलकिसगंज थाने में दर्ज की गई। FIR में घटना की अवधि 12 अगस्त 2025 से 6 मई 2026 बताई गई है और घटनास्थल के रूप में जंगल रिसॉर्ट, बिलकिसगंज का उल्लेख है।

अर्जुन शर्मा है कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि

अर्जुन शर्मा सलकनपुर क्षेत्र के निवासी हैं और कांग्रेस संगठन में प्रदेश प्रतिनिधि हैं। वे पिछले विधानसभा चुनाव में बुधनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विक्रम मस्ताल के भाई हैं। FIR सामने आने के बाद मामला राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है।

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