Morena Deputy Collector Rape Case: मुरैना जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ 32 वर्षीय महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया है। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
पुलिस के अनुसार, गणेशपुरा निवासी महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि साल 2025 की शुरुआत में उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से अरविंद माहौर से हुई थी। उस समय माहौर सबलगढ़ में एसडीएम के पद पर पदस्थ थे। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों के बीच नियमित संपर्क होने लगा।
महिला का आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर ने उससे शादी करने का वादा किया और इसी भरोसे में उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में कहा गया है कि 30 मार्च 2025 को आरोपी उसे कार में घुमाने के बहाने मुरैना रेस्ट हाउस के पीछे ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के एक फ्लैट में भी कई बार शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया गया है।
पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने 30 मार्च 2025 से 3 जून 2026 तक शादी का आश्वासन देकर उसका शोषण किया और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। महिला ने आरोपी पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के पास पहुंची थी। महिला ने अपने आवेदन के साथ कुछ वीडियो और अन्य साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे हैं। मुरैना पुलिस इन साक्ष्यों की जांच कर रही है।
अरविंद माहौर पूर्व में भी विवादों में रह चुके हैं। भांडेर में पदस्थापना के दौरान एक महिला द्वारा उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। वहीं सबलगढ़ में एसडीएम रहते हुए भी एक युवती ने उन पर अभद्रता और परेशान करने के आरोप लगाए थे। उस मामले का वीडियो सामने आने के बाद 19 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
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पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर जांच जारी है तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।