फायर सेफ्टी को लेकर कारवाई करती निगम की टीम  (फोटो सोर्स - नवभारत लाइव)
इंदौर

इंदौर में बेसमेंट के गलत इस्तेमाल पर निगम की बड़ी कार्रवाई; फायर सेफ्टी नियम तोड़ेने पर सील किए होटल और क्लब

Indore Basement Action: इंदौर में अवैध बेसमेंट और फायर सेफ्टी उल्लंघन पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर ग्रेटर वैशाली की लाइब्रेरी और सुख-शांति नगर का स्नूकर क्लब सील।

अंशुल मुकाती, सजल रघुवंशी

Hotel Club Sealing In Indore: इंदौर नगर निगम ने बेसमेंट के अनधिकृत उपयोग और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में भवनों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।

जांच में जहां भी बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत मिला या फायर सेफ्टी व्यवस्था नहीं पाई गई, वहां निगम ने सीलिंग और संचालन बंद कराने की कार्रवाई की।

ग्रेटर वैशाली नगर में लाइब्रेरी सील

झोन क्रमांक 21 के ग्रेटर वैशाली नगर में संचालित एक लाइब्रेरी को पहले आवश्यक फायर सेफ्टी उपकरण लगाने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया था। इसके बावजूद निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद नगर निगम ने संबंधित परिसर को सील कर दिया।

राधिका पैलेस में रहवासी क्षेत्र के बीच चल रहा था होटल

प्लॉट क्रमांक 113 स्थित राधिका पैलेस में आवश्यक फायर सेफ्टी व्यवस्था के बिना रहवासी क्षेत्र में होटल का संचालन किया जा रहा था। कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने होटल का संचालन बंद कराया और परिसर को उसके स्वीकृत उपयोग के अनुरूप करने के निर्देश दिए। होटल के बोर्ड भी हटवा दिए गए।

पार्किंग की जगह चल रहा था स्नूकर क्लब, बेसमेंट सील

झोन क्रमांक 19 के वार्ड क्रमांक 50 स्थित सुख शांति नगर में भूखंड क्रमांक 8 के बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए स्वीकृत था, लेकिन वहां स्नूकर क्लब संचालित किया जा रहा था। भवन अनुज्ञा के विपरीत उपयोग पाए जाने पर भवन निरीक्षक और राजस्व विभाग की टीम ने बेसमेंट को सील कर दिया।

आयुक्त ने सभी भवन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण के दिए निर्देश

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बेसमेंट का उपयोग केवल स्वीकृत भवन अनुज्ञा और निर्धारित प्रयोजन के अनुसार ही किया जा सकता है। साथ ही भवनों में फायर सेफ्टी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सभी निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सभी भवन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। नियमों के विपरीत बेसमेंट का उपयोग या सुरक्षा मानकों में लापरवाही मिलने पर संबंधित भवन स्वामी और संचालकों के खिलाफ तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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