भोपाल के 3 प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन पर रोक फोटो सोर्स- AI
भोपाल

भोपाल: धरना-प्रदर्शन पर पुलिस का बड़ा फैसला, पॉलिटेक्निक समेत 3 चौराहों पर 2 महीने तक नहीं कर सकेंगे प्रोटेस्ट

Bhopal Police Commissioner : भोपाल में पुलिस आयुक्त ने पॉलिटेक्निक, आकाशवाणी और किलोल पार्क चौराहों पर धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन पर रोक लगाई। धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है।

शिवम दत्त तिवारी, प्रीतेश जैन

Highlights:

  • भोपाल के पॉलिटेक्निक, आकाशवाणी और किलोल पार्क चौराहों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक।

  • तीनों चौराहों और इनके बीच के क्षेत्र में आंदोलन व पुतला दहन प्रतिबंधित।

  • पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किया।

  • एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही सुचारु रखने का उद्देश्य।

  • आदेश 19 अक्टूबर 2026 से आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।

Bhopal Protest Ban : राजधानी भोपाल में अब पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहे के आसपास धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन नहीं किया जा सकेगा। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 19 अक्टूबर 2026 से आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस के मुताबिक, इन प्रमुख मार्गों पर प्रदर्शनों के कारण यातायात बाधित होता है और आम लोगों के साथ आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

तीन प्रमुख चौराहों और उनके बीच के क्षेत्र में प्रतिबंध

पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा तथा इनके मध्य स्थित किसी भी स्थान पर हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। आदेश का उद्देश्य इन क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और आम नागरिकों को आवागमन में होने वाली परेशानी से बचाना है।

यातायात बाधित होने के कारण लिया गया फैसला

आदेश में कहा गया है कि इन चौराहों पर विभिन्न समुदायों, संगठनों, राजनीतिक दलों, समितियों और प्रतिनिधिमंडलों की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति मांगी जाती रही है। ऐसे कार्यक्रमों के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित होता है। इससे आम लोगों को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

एयरपोर्ट और अस्पताल जाने वाले मार्ग की अहमियत

पुलिस के मुताबिक, पॉलिटेक्निक चौराहा शहर के महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक मार्ग है। इस मार्ग से एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज सहित अन्य प्रमुख स्थलों तक पहुंचा जाता है। आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों तक जाने के लिए शहर में सुविधाजनक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण इस रास्ते का निर्बाध रहना जरूरी है।

एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को मिलेगी निर्बाध आवाजाही

पुलिस आयुक्त ने आदेश में आपातकालीन सेवाओं का भी उल्लेख किया है। धरना प्रदर्शन के कारण रास्ता बाधित होने से एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं के आवागमन में परेशानी हो सकती है। इससे मरीजों की जान पर संकट आने की आशंका भी जताई गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित चौराहों और उनके बीच के क्षेत्र में प्रदर्शन संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

दो महीने तक लागू रहेगा आदेश

पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत यह आदेश जारी किया है। समयाभाव का उल्लेख करते हुए इसे धारा 163 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय आदेश के रूप में पारित किया गया है। आदेश 19 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ और अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश से प्रभावित व्यक्ति नियमानुसार पुलिस आयुक्त के समक्ष छूट के लिए आवेदन कर सकता है।

Explainer: हाजी मस्तान, दाऊद और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग! बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के दखल की पूरी कहानी

देश की पहली डिजिटल जनगणना से बदलेगी भारत की तस्वीर! जानिए योजनाओं से आरक्षण तक क्या-क्या बदलेगा

झारखंड से दिल्ली तक मानव तस्करी का जाल! 4 नाबालिग लड़कियां बरामद, जानिए देश में कितनी भयावह है इसकी तस्वीर

जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर पकड़ा गया संदिग्ध यात्री, बैग जांच के दौरान भागा तो CISF ने दौड़ाकर पकड़ा

आशुतोष रांका और सौरभ दास मामले में SEM कोर्ट ने बढ़ाई दो दिन की न्यायिक हिरासत