New Regulation For Telecom Company: देश के मोबाइल ग्राहकों के हितों को देखते हुए टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया(TRAI) ने 22 सितंबर को एक महत्वपूर्ण नियम जारी किया है। अब मोबाइल कंपनियों को सिर्फ कॉल और SMS वाले सस्ते रिचार्ज पैक भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए TRAI ने Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 जारी किया है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को कॉल और मैसेज वाले Special Tariff Vouchers (STVs) हर वैधता अवधि के लिए उपलब्ध कराने होंगे। इनमें टैरिफ भी उचित रूप से कम रखना होगा।
नियम के अनुसार यदि टेलीकॉम कंपनी कॉल+मैसेज+डाटा वाला कोई पैक दे रही है, तो उसी वैधता का सिर्फ कॉल+मैसेज वाला पैक भी देना होगा। यह नियम खासकर 30 दिन या उससे कम अवधि वाले पैक्स के लिए लागू होगा। महीने की एक ही तारीख पर रिन्यू होने वाले पैक्स के लिए भी सिर्फ कॉल-मैसेज वाला विकल्प देना जरूरी है। साथ ही, लंबी वैधता वाला कम से कम एक सिर्फ कॉल-मैसेज वाला पैक भी उपलब्ध कराना होगा।
TRAI का कहना है कि इस नियम से कम आय वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। अब वे अपनी जरूरत और जेब के हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे। जो लोग डेटा नहीं इस्तेमाल करते, उन्हें मजबूरन महंगे डेटा वाले पैक नहीं खरीदने पड़ेंगे। TRAI ने इस नियम का ड्राफ्ट अप्रैल 2026 में जारी किया था। उस पर 1132 प्रतिक्रियाएं आई थीं और जून में ओपन हाउस डिस्कशन भी हुई थी। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद यह अंतिम नियम जारी किया गया है।
मार्च 2026 में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मोबाइल रिचार्ज से जुड़े मुद्दे को उठाया था। तब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई यूजर मोबाइल फोन रीचार्ज कराता है तो उसे उसके प्लान के अनुसार डेटा मिलता है। हालांकि, यह डेटा रात बारह बजे समाप्त हो जाता है। राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि उपभोक्ता से पैसा पूरा लिया जाता है लेकिन रात बारह बजे तक बचा हुआ डेटा दिन खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावे रीचार्ज की अवधि को लेकर भी सवाल उठाया था।